
Mirzapur: उत्तर प्रदेश सरकार की अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जारी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मिर्जापुर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
जनपद के हिस्ट्रीशीटर और 'जिम जिहाद' से संबंधित गैंग लीडर इमरान द्वारा अपराध के जरिए अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 50 लाख रुपये की अचल संपत्ति (जमीन) को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई है।
पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में पुलिस और प्रशासन की टीम मेवली गांव पहुंची। नायब तहसीलदार सदर सुरेंद्र प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष पड़री प्रदीप कुमार सिंह और निरीक्षक अपराध (कोतवाली देहात) मनोज कुमार सिंह की मौजूदगी में अभियुक्त इमरान पुत्र इशरार खान (निवासी 39 बटालियन रोड रैबन्ना, कोतवाली कटरा) की ग्राम मेवली स्थित आराजी नंबर 265, रकबा 0.7330 हेक्टेयर जमीन को जब्त किया गया। यह जमीन इमरान ने समाज विरोधी क्रियाकलापों और अवैध जरियों से अर्जित की थी।
ये भी पढ़ें: मिर्जापुर में अमृत धारा मिशन के गड्ढे बने जानलेवा, बच्चों समेत बाइक सवार जमीन में धंसा
गैंग लीडर इमरान का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ मिर्जापुर के कोतवाली देहात, कटरा, पड़री के साथ-साथ वाराणसी के कैंट और जैतपुरा थानों में कुल 8 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इनमें धोखाधड़ी (420), जालसाजी, आर्म्स एक्ट, आईटी एक्ट और सबसे प्रमुख रूप से 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम' (गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन) के तहत मामले शामिल हैं। कोतवाली देहात में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के इसी मुकदमे (मु0अ0सं0-234/2026) के आधार पर पुलिस ने उसकी इस बड़ी संपत्ति पर कानूनी हथौड़ा चलाया है। इस कार्रवाई से इलाके के अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है।
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जनपद के हिस्ट्रीशीटर और 'जिम जिहाद' से संबंधित गैंग लीडर इमरान द्वारा अपराध के जरिए अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 50 लाख रुपये की अचल संपत्ति (जमीन) को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई है।
पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में पुलिस और प्रशासन की टीम मेवली गांव पहुंची। नायब तहसीलदार सदर सुरेंद्र प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष पड़री प्रदीप कुमार सिंह और निरीक्षक अपराध (कोतवाली देहात) मनोज कुमार सिंह की मौजूदगी में अभियुक्त इमरान पुत्र इशरार खान (निवासी 39 बटालियन रोड रैबन्ना, कोतवाली कटरा) की ग्राम मेवली स्थित आराजी नंबर 265, रकबा 0.7330 हेक्टेयर जमीन को जब्त किया गया। यह जमीन इमरान ने समाज विरोधी क्रियाकलापों और अवैध जरियों से अर्जित की थी।
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गैंग लीडर इमरान का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ मिर्जापुर के कोतवाली देहात, कटरा, पड़री के साथ-साथ वाराणसी के कैंट और जैतपुरा थानों में कुल 8 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इनमें धोखाधड़ी (420), जालसाजी, आर्म्स एक्ट, आईटी एक्ट और सबसे प्रमुख रूप से 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम' (गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन) के तहत मामले शामिल हैं। कोतवाली देहात में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के इसी मुकदमे (मु0अ0सं0-234/2026) के आधार पर पुलिस ने उसकी इस बड़ी संपत्ति पर कानूनी हथौड़ा चलाया है। इस कार्रवाई से इलाके के अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है।
Location : Mirzapur
Published : 12 July 2026, 4:21 PM IST
Topics : mirzapur news up crime UP News