जिले में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन दस साल पहले स्थायी रूप से बंद होने के बावजूद लगातार बिल जनरेट होता रहा।

यूपीसीएल की बड़ी लापरवाही उजागर
Nainital: जिले में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन दस साल पहले स्थायी रूप से बंद होने के बावजूद लगातार बिल जनरेट होता रहा। लंबे समय तक परेशान रहने के बाद आखिरकार उपभोक्ता को न्याय मिला और उसे पूरी राहत प्रदान की गई।
सिडकुल रुद्रपुर में कार्यरत विमल चंद्र लोहनी का पैतृक गांव नैनीताल जिले की तहसील धारी के ढोली गांव में स्थित है। विमल ने 8 अगस्त 2016 को यूपीसीएल के समक्ष अपने बिजली कनेक्शन को स्थायी रूप से बंद करने का लिखित अनुरोध किया था। उस समय उन्होंने सभी बकाया बिलों का भुगतान भी कर दिया था। उपभोक्ता को यह भरोसा दिया गया था कि कनेक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है।
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हैरानी की बात यह रही कि कनेक्शन भले ही मौके पर बंद था, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में उसे चालू दिखाया जाता रहा। इसके चलते हर माह बिजली का बिल जनरेट होता रहा और बकाया राशि बढ़ती चली गई। इसकी जानकारी उपभोक्ता को तब हुई, जब बकाया बिल के आधार पर उसके खिलाफ राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) जारी कर दी गई।
14 नवंबर को तहसील धारी से विमल चंद्र लोहनी को सूचना दी गई कि उन्हें 8,500 रुपये का बकाया और उसका 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि तहसील में जमा करनी होगी। यह जानकारी मिलते ही वे हैरान रह गए, क्योंकि वे कनेक्शन बंद कराने के बाद से ही बिजली का कोई उपयोग नहीं कर रहे थे।
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मामले से परेशान होकर विमल ने काठगोदाम स्थित हाइडिल परिसर में बने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने सभी दस्तावेज, भुगतान रसीदें और कनेक्शन बंद करने से जुड़े प्रमाण मंच के समक्ष प्रस्तुत किए।
9 दिसंबर को मंच के न्यायिक सदस्य विष्णु प्रसाद डोभाल, तकनीकी सदस्य तिलकराज भाटिया और उपभोक्ता सदस्य हिमांशु बहुगुणा ने मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय सुनाया। मंच ने यूपीसीएल भीमताल को निर्देश दिए कि उपभोक्ता के नाम से जारी किया गया पूरा बकाया बिल तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाए।
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फैसले के बाद विमल चंद्र लोहनी को पूरी राहत मिल गई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मंच की सक्रियता से उन्हें न्याय मिला। यह मामला यूपीसीएल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है और उपभोक्ताओं को अपने दस्तावेज सुरक्षित रखने की सीख भी देता है।