नरेश पांडे केस में आया नया मोड़, पुलिस मांगती रही रिमांड, अदालत ने दे दी जमानत

नैनीताल के चर्चित नरेश पांडे प्रकरण में नया मोड़ आया है। सह-आरोपी युवती को जिला न्यायालय से जमानत मिल गई, जबकि पुलिस की रिमांड अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। मामले में बचाव पक्ष ने पुलिस के साक्ष्यों पर सवाल उठाए।

Post Published By: Jay Chauhan
Updated : 10 July 2026, 11:44 PM IST

Nainital: नरेश पांडे मामले में जिला न्यायालय ने सह आरोपी बनाई गई युवती को जमानत दे दी। पुलिस ने युवती को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लेने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने मामले के कानूनी तथ्यों और उपलब्ध आधारों पर विचार करने के बाद रिमांड की अर्जी स्वीकार नहीं की।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में लगाए गए आरोपों, संबंधित कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तारी संबंधी दिशा निर्देशों पर विचार किया। अदालत ने यह भी देखा कि मामला सात वर्ष तक की सजा वाले अपराध से संबंधित है, ऐसे मामलों में गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड को आवश्यक परिस्थितियों में ही अपनाया जाना चाहिए। साथ ही यह तथ्य भी सामने आया कि संबंधित युवती स्थानीय निवासी है।

इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अदालत ने पुलिस रिमांड की मांग अस्वीकार करते हुए युवती को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

पुलिस का आरोप

पुलिस का आरोप है कि युवती ने नरेश पांडे के साथ मिलकर अन्य महिलाओं को उसके संपर्क में लाने और उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कराने में सहयोग किया। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।

नहीं मिली पुलिस रिमांड

बचाव पक्ष के अधिवक्ता जयंत नैनवाल ने बताया कि जिस युवती को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए अदालत में पेश किया गया था, वह इसी मामले की मूल शिकायतकर्ता और पीड़िता भी है। उन्होंने कहा कि पुलिस रिमांड की मांग के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए।

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रिमांड के लिए पर्याप्त आधार नहीं

अदालत ने पुलिस के तर्कों और मामले के कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद युवती को जमानत प्रदान की। अधिवक्ता ने बताया कि बाद में एक अन्य महिला के बयान के आधार पर युवती को आरोपी बनाया गया, जबकि रिमांड की आवश्यकता साबित करने के लिए पर्याप्त आधार अदालत के समक्ष नहीं रखे जा सके।

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नरेश पांडे को मिली न्यायिक हिरासत

गौरतलब है कि इस मामले में नैनीताल के एक शिक्षण संस्थान की छात्रा ने भवाली व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष नरेश पांडे पर यौन शोषण, दबाव बनाकर गर्भपात कराने, धमकी देने और अन्य गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत के आधार पर मल्लीताल कोतवाली में BNS की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में एक अन्य युवती की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नरेश पांडे को गिरफ्तार किया। जिला न्यायालय में पेशी के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

Location :  Nainital

Published :  10 July 2026, 11:42 PM IST