
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में जांच अभियान चलाया (Img: Dynamite News)
Nainital: त्योहारी सीजन में मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में जांच अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार को कैंचीधाम, गरमपानी, खैरना, सुयालबाड़ी से लेकर भवाली और भीमताल तक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
इस दौरान मिठाई की दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट और किराना दुकानों से कुल 12 खाद्य नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। वहीं, नियमों का पालन नहीं करने पर एक प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया गया है।
आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड और जिलाधिकारी के निर्देश पर संयुक्त टीम ने कैंचीधाम क्षेत्र के खीनापानी, सुयालबाड़ी, काकड़ीघाट, छड़ा, खैरना, गरमपानी और कैंचीधाम में अभियान चलाया। इस दौरान एक दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। टीम ने संदेह के आधार पर सोनपापड़ी, शहद, बाल मिठाई, खोया, गुलाब जामुन और सरसों के तेल के छह नमूने लिए।
वहीं, वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने भीमताल और भवाली क्षेत्र में 10 से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। यहां से पेठा, बेसन लड्डू, बूंदी लड्डू, बताशा और बेसन समेत छह खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर एक प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया गया है। संबंधित प्रतिष्ठान को 15 दिन के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर कोर्ट चालान की कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत धारा 55 में दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा दुकानदारों को एक्सपायरी खाद्य सामग्री रखने के लिए अलग ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए विभाग की ओर से लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान व्यापारियों को बिना बिल के खाद्य सामग्री नहीं खरीदने, स्टॉक का पूरा विवरण रखने, एक्सपायरी सामान का भंडारण और बिक्री नहीं करने तथा प्रतिष्ठानों में नियमित साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं।
असिस्टेंट कमिश्नर अजब सिंह रावत ने बताया कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं करने, पैक्ड सामग्री पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और बैच नंबर अंकित रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा दुकानों में रेट लिस्ट और एफएसएसएआई लाइसेंस प्रदर्शित करना तथा ग्राहकों को बिल देना अनिवार्य है।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट या किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच में नमूना फेल होने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आम लोगों से भी खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका होने पर सूचना देने की अपील की है।
संयुक्त कार्रवाई में असिस्टेंट कमिश्नर अजब सिंह रावत, वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी असलम खान, अभय कुमार सिंह और राजस्व विभाग के उपनिरीक्षक मोहम्मद शकील समेत अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
Location : Nainital
Published : 3 November 2026, 9:51 PM IST