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Haridwar: लेनदेन के विवाद में फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार

हरिद्वार जिले के थाना खानपुर क्षेत्र में लेन-देन के विवाद के चलते फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
Post Published By: Jay Chauhan
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Haridwar: लेनदेन के विवाद में फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार

हरिद्वार:  जिले के थाना खानपुर क्षेत्र में लेन-देन के विवाद के चलते फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस ने बताया कि 25 जुलाई 2025 को डायल 112 पर सूचना मिली थी कि ग्राम नियामतपुर में एक व्यक्ति ने विवाद के बाद मारपीट कर हवाई फायरिंग की है। सूचना मिलते ही थाना खानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

इस मामले में थाना खानपुर में मुकदमा अपराध संख्या 169/25 धारा 125, 115(2), 351(2), 352 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।

जांच में सामने आया कि आरोपी आकाश उर्फ कान्हा (25 वर्ष), पुत्र पहल सिंह, निवासी ग्राम खेड़ी थाना लक्सर ने वादी से पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद किया था। विवाद के दौरान आरोपी ने मारपीट की और गांव में हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गया था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर थाना खानपुर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया। पुलिस ने कुशल सुराग-रस्सी एवं मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर 8 अगस्त 2025 की रात आरोपी को नियामतपुर से राणा फैक्ट्री जाने वाले रास्ते पर घेराबंदी कर दबोच लिया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध देसी तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी को थाने लाकर आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तारी टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र शाह, उप निरीक्षक समीप पांडे, चौकी प्रभारी गोवर्धनपुर, कांस्टेबल अरविंद सिंह रावत, बलवीर सिंह और रितिक शामिल रहे।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जाती है। साथ ही, यह समाज में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए सख्त संदेश है कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

 

 

 

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