वेस्ट यूपी के सबसे कुख्यात बदमाश को हाईकोर्ट से मिली राहत, अब एक लाख के इनामी उधम सिंह को पुलिस नहीं कर सकती गिरफ्तार, जानें क्यों

मेरठ के डी-50 गैंग के सरगना और एक लाख के इनामी गैंगस्टर उधम सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामला फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत लेने से जुड़ा है।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 3 July 2026, 1:21 PM IST

Meerut: मेरठ के कुख्यात गैंगस्टर और डी-50 गैंग के सरगना उधम सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने उधम सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश पारित किया।

एक लाख का इनामी है गैंगस्टर

उधम सिंह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत हासिल करने के आरोप में पुलिस की वांछित सूची में शामिल है। उसके खिलाफ एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है। उसकी गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ, उत्तराखंड पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

चार साल आठ महीने बाद जेल से हुआ था रिहा

डी-50 गैंग का सरगना उधम सिंह करीब चार साल आठ महीने तक जेल में रहने के बाद 26 मार्च 2026 को उन्नाव जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। आरोप है कि उसकी जमानत फर्जी आधार कार्ड और अन्य कूटरचित दस्तावेजों के जरिए कराई गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू की थी।

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ऐसे सामने आया फर्जीवाड़ा

सरूरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अनवर की शिकायत पर 9 अप्रैल 2026 को मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शेखर नाम के एक व्यक्ति ने बिना दलाली लोन दिलाने का झांसा देकर उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज ले लिए। बाद में उसे पता चला कि उन्हीं दस्तावेजों और हस्ताक्षरों का इस्तेमाल गैंगस्टर उधम सिंह की जमानत कराने में किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि न तो उसे लोन मिला और विरोध करने पर उसे धमकाकर भगा दिया गया।

जमानत रद्द, फिर जारी हुआ गैर-जमानती वारंट

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने उधम सिंह की जमानत रद्द कर दी और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। इसके बाद पुलिस ने उसे फरार घोषित करते हुए एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया।

हाईकोर्ट पहुंचा गैंगस्टर, मिली अंतरिम राहत

गिरफ्तारी से बचने के लिए उधम सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल उसकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी और राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई में अदालत दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करेगी।

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पुलिस की नजर मामले पर

हालांकि हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद भी पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि अदालत के निर्देशों का पालन किया जाएगा और जांच से जुड़े सभी तथ्यों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

Location :  Meerut

Published :  3 July 2026, 1:21 PM IST