

नए आदेश के तहत शहर की सभी दुकानों को रात 11 बजे के बाद बंद करना होगा। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
प्रतीकात्मक फोटो (सोर्स: इंटरनेट)
मेरठ: अब मेरठ के नागरिकों को रात 11 बजे के बाद फास्ट फूड, पान या अन्य किसी दुकान की तलाश करना मुश्किल हो सकता है। जिले में कानून-व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार से मेरठ पुलिस द्वारा लागू किए गए नए आदेश के तहत शहर की सभी दुकानों को रात 11 बजे के बाद अनिवार्य रूप से बंद करना होगा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार, मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. विपिन ताडा के आदेश पर पुलिस टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया। मुख्य सड़कों से लेकर गली-मोहल्लों और प्रमुख चौराहों तक पुलिसकर्मी देर रात तक खुली दुकानों को बंद कराते नजर आए।
अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि देर रात खुली रहने वाली दुकानें अक्सर असामाजिक तत्वों और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का अड्डा बन जाती हैं। युवाओं की भीड़, बाइक सवारों की टोली और कई बार नशा आदि जैसी अवांछनीय गतिविधियां देर रात को अधिक सक्रिय हो जाती हैं। जिससे शहर की शांति और सुरक्षा पर असर पड़ता है।
बस अड्डा और रेलवे स्टेशन को मिली छूट
हालांकि, शहर के रोडवेज बस अड्डा और रेलवे स्टेशन पर स्थित आवश्यक सेवाओं से जुड़ी चाय और भोजन की दुकानों को इस आदेश से छूट दी गई है। ये दुकानें यात्री सुविधा के मद्देनज़र देर रात तक खुली रह सकेंगी। इसके अलावा बाकी सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात 11 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद करना होगा।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
पुलिस विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार निगरानी के लिए पुलिस गश्त को भी बढ़ाया गया है और स्थानीय थाना प्रभारियों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
व्यापारियों और नागरिकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया
इस नए नियम को लेकर शहर में मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ व्यापारी इसे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ नागरिकों ने इसे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से जरूरी कदम बताया है।