गोरखपुर में 21 साल पुराने हत्याकांड में बड़ा फैसला, दोषी को उम्रकैद और 10 हजार का जुर्माना

जिले में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के 21 साल पुराने मामले में आखिरकार आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

गोरखपुर: जिले में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के 21 साल पुराने मामले में आखिरकार आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गोरखपुर स्थित माननीय न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त चंद्रिका केवट को उम्रकैद के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

हत्या की वारदात

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2005 में बेलघाट थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात हुई थी। इस मामले में थाना बेलघाट में मु0अ0सं0-250/2005 के तहत धारा 302, 24 भादवि में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में चंद्रिका केवट पुत्र महेश केवट निवासी नरगड़ा शिवदत्त सिंह, थाना बेलघाट को अभियुक्त बनाया गया था।

समक्ष प्रस्तुत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका

इस पुराने आपराधिक मामले में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत लगातार प्रभावी पैरवी की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थाना पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और अभिलेखों को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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इसी का परिणाम रहा कि अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे)/यूपीएसईबी, जनपद गोरखपुर की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त चंद्रिका केवट को हत्या के अपराध में दोषी पाया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) रविन्द्र कुमार सिंह, श्रद्धानंद पाण्डेय और शरदेन्दु प्रताप नारायण सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ऑपरेशन कनविक्शन का उद्देश्य गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को न्यायालय से प्रभावी पैरवी के माध्यम से सजा दिलाना है। इस फैसले को पुराने आपराधिक मामलों में पुलिस और अभियोजन की समन्वित पैरवी का परिणाम माना जा रहा है।

Location :  गोरखपुर

Published :  31 October 2026, 8:39 PM IST

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