गोरखपुर में पशु तस्करी गिरोह पर पुलिस ने कसा शिकंजा, चार शातिर अपराधियों पर गैंगेस्टर एक्ट

गोरखपुर में संगठित अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना हरपुर बुदहट पुलिस ने पशु तस्करी जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त एक संगठित गिरोह के चार शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की है।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 30 December 2025, 7:02 PM IST

Gorakhpur: गोरखपुर जनपद गोरखपुर में संगठित अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना हरपुर बुदहट पुलिस ने पशु तस्करी जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त एक संगठित गिरोह के चार शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय पशु तस्करों में हड़कंप मच गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देश पर, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष हरपुर बुदहट द्वारा यह कार्रवाई की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि गैंग लीडर हनीफ पुत्र अजीज निवासी घोठवा, अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर लंबे समय से पशु तस्करी जैसे संगठित अपराध को अंजाम दे रहा था। गिरोह के अन्य सक्रिय सदस्य राजेन्द्र यादव, प्रदीप यादव एवं अजीत यादव उर्फ गोलू यादव हैं, जो थाना हरपुर बुदहट क्षेत्र के निवासी हैं।

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पुलिस के अनुसार यह गिरोह अवैध रूप से पशुओं की तस्करी कर न केवल कानून का खुला उल्लंघन कर रहा था, बल्कि इनके कृत्यों से क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल भी बना हुआ था। आमजन इनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण सहमे रहते थे। गिरोह की आपराधिक प्रवृत्ति और लगातार अपराधों को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा गैंग चार्ट को अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसके बाद गैंग लीडर समेत सभी चारों अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

गैंग लीडर हनीफ के विरुद्ध पहले से ही कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गोरखपुर और बस्ती जनपद के विभिन्न थानों में गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामले शामिल हैं। वहीं गिरोह के अन्य सदस्यों पर भी पशु तस्करी से जुड़े अभियोग पंजीकृत हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह गिरोह लंबे समय से संगठित रूप से अपराध कर रहा था।

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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गई यह कार्रवाई अपराधियों की कमर तोड़ने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे न केवल पशु तस्करी पर प्रभावी रोक लगेगी, बल्कि आमजन में कानून के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा। पुलिस ने साफ किया है कि जनपद में संगठित अपराध, तस्करी और अवैध गतिविधियों में लिप्त किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी ऐसी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

Location : 
  • Gorakhpur

Published : 
  • 30 December 2025, 7:02 PM IST