Noida Alert: श्रमिक दिवस से पहले हाई अलर्ट पर पुलिस, 8 मई तक धारा 163 लागू

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को देखते हुए नोएडा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट क्षेत्र में 8 मई तक धारा 163 लागू की गई है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ औद्योगिक क्षेत्रों, प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 30 April 2026, 4:15 PM IST
Noida: अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मद्देनजर नोएडा पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित किया गया है।
श्रमिक दिवस के दौरान संभावित धरना-प्रदर्शन और भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा रणनीति तैयार की है। नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को समय रहते नियंत्रित किया जा सके।
पुलिस ने कमिश्नरेट क्षेत्र को जोनल और सेक्टर व्यवस्था के तहत विभाजित किया है। इसके अंतर्गत पूरे गौतमबुद्धनगर को 11 जोन और 49 सेक्टर में बांटा गया है। इससे पुलिस को अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी और त्वरित कार्रवाई में मदद मिलेगी।

ड्रोन, सीसीटीवी और भारी पुलिस बल से निगरानी

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया है। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी नेटवर्क के जरिए पूरे क्षेत्र की लगातार निगरानी की जा रही है। खासतौर पर औद्योगिक इकाइयों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष नजर रखी जा रही है।
लगभग 50 से अधिक महत्वपूर्ण स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा आमजन को सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर जागरूक किया जा रहा है।
सुरक्षा ड्यूटी के लिए अन्य जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। इसमें एसपी, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, निरीक्षक, उपनिरीक्षक और महिला पुलिसकर्मियों की बड़ी संख्या शामिल है। पुलिस मोबाइल टीमों को भी लगातार क्षेत्र में गश्त के लिए लगाया गया है।

8 मई तक लागू रहेगी धारा 163

श्रमिक दिवस के दौरान किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू की गई है। यह आदेश 8 मई तक प्रभावी रहेगा। धारा 163 लागू होने के बाद बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने पर निगरानी रखी जाएगी। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी विवादित स्थिति को पहले ही नियंत्रित करना है।
कमिश्नरेट कंट्रोल रूम में विशेष निगरानी के लिए एक राजपत्रित अधिकारी की तैनाती की गई है। अधिकारी सीसीटीवी और अन्य सर्विलांस माध्यमों के जरिए स्थिति पर नजर रखेंगे। किसी भी समस्या की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने और नियमों का पालन करने की अपील की है।

Location :  Noida

Published :  30 April 2026, 4:15 PM IST