Maharajganj: पुश्तैनी जमीन के विवाद में घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

महराजगंज के बागापार गांव में पुश्तैनी संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट, तोड़फोड़ और दो हजार रुपये निकालने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता गिरजेश की याचिका पर न्यायालय के आदेश से आसमान और चन्द्रेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Maharajganj : उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बागापार गांव में पुश्तैनी संपत्ति को लेकर चल रहा पुराना विवाद अब मारपीट और मुकदमे तक पहुंच गया है। एक व्यक्ति ने दो लोगों पर घर में घुसकर हमला करने, फर्नीचर समेत अन्य सामान तोड़ने, जेब से दो हजार रुपये निकालने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में न्यायालय के आदेश पर दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

1987 से चल रहा है संपत्ति विवाद

शिकायतकर्ता गिरजेश पुत्र स्वर्गीय श्रीराम के प्रार्थना पत्र के अनुसार, उनकी मां सीतापति अपने पिता रामलक्षन की इकलौती संतान थीं। रामलक्षन की संपत्ति पर उत्तराधिकार को लेकर वर्ष 1987 में चकबंदी न्यायालय में मुकदमा शुरू हुआ था।

गिरजेश का आरोप है कि इसी विवाद के दौरान आसमान ने रामलक्षन के नाम से कथित वसीयतनामा प्रस्तुत कर संपत्ति पर अपना अधिकार जताया था। शिकायत में दावा किया गया है कि चकबंदी अधिकारी के एक जून 2023 के निर्णय में इस वसीयतनामे को संदिग्ध और फर्जी बताया गया था। हालांकि, इन दावों की पुष्टि संबंधित न्यायिक अभिलेखों से की जानी बाकी है।

15 मार्च को मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप

गिरजेश के मुताबिक, 15 मार्च 2026 की शाम करीब पांच बजे वह अपने दरवाजे पर बैठे थे। इसी दौरान आसमान और चन्द्रेश वहां पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने संपत्ति को लेकर विवाद करते हुए मारपीट की और घर व खेती पर कब्जा करने की धमकी दी।

शिकायतकर्ता का कहना है कि विरोध करने पर उनके साथ गाली-गलौज की गई और लात-घूंसे तथा थप्पड़ों से हमला किया गया। जान बचाने के लिए घर में जाने पर दोनों कथित तौर पर वहां भी पहुंच गए और मारपीट की। इस दौरान फर्नीचर समेत अन्य सामान तोड़ने और जेब से दो हजार रुपये निकालने का भी आरोप लगाया गया है।

शोर सुनकर आसपास के लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बीच-बचाव हुआ। आरोप है कि जाते समय आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी।

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पुलिस से कार्रवाई नहीं होने पर अदालत पहुंचे शिकायतकर्ता

गिरजेश के अनुसार, उन्होंने घटना की शिकायत स्थानीय कोतवाली में की थी। अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजा। इसके बाद उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गुहार लगाई।

न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज

मामले में न्यायालय के आदेश पर आसमान पुत्र उत्तम और चन्द्रेश पुत्र आसमान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352, 115(2), 333, 324(2), 351(3) और 303(2) के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है।

पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मारपीट, तोड़फोड़, रुपये निकालने और संपत्ति पर कब्जे की धमकी से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। जांच और संबंधित अभिलेखों के आधार पर ही पूरे विवाद की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Location :  Maharajganj

Published :  11 October 2026, 12:42 PM IST

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