बेकरी दुकानदार पर हमला, देवरिया में तैनात पुलिस कांस्टेबल समेत चार पर मुकदमा; धमकी से मचा हड़कंप

महराजगंज के ओबरी गांव में बेकरी दुकानदार के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने चार लोगों पर गाली-गलौज, गला कसने, मोबाइल तोड़ने और धमकी देने जैसे आरोप लगाए हैं।

Maharajganj: थाना क्षेत्र के ग्राम ओबरी में बेकरी दुकान बंद कर घर लौटने की तैयारी कर रहे दुकानदार के साथ कथित मारपीट और गला कसने के मामले ने इलाके में हलचल मचा दी है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने देवरिया जनपद में तैनात बताए जा रहे पुलिस कांस्टेबल राहुल यादव समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना में मारपीट, गला कसने, मोबाइल तोड़ने और शिकायत करने पर धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

युवकों पर अभद्र व्यवहार का लगा आरोप

पीड़ित शेषनाथ मधेसिया पुत्र सुचित निवासी ओबरी के मुताबिक, 30 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे वह देवी चौराहा स्थित अपनी बेकरी की दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहा था। आरोप है कि इसी दौरान राहुल यादव, रामसूरत यादव, व्यासमुनि और मनोज यादव वहां पहुंचे और उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।

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पीड़ित का आरोप है कि जब उसने गाली-गलौज का विरोध किया तो चारों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप के मुताबिक, इसी दौरान राहुल यादव ने पतले तार से उसका गला कस दिया। इससे उसके गर्दन के पास चोट आई। वहीं एक अन्य आरोपी पर आंख पर घूंसा मारकर घायल करने का आरोप लगाया गया है।

बीच-बचाव करने गए लोगों के साथ भी मारपीट

इतना ही नहीं, तहरीर के अनुसार मौके पर मौजूद छविनाथ यादव और जयकृष्ण राव जब बीच-बचाव करने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया और उसे तोड़ दिया।

पीड़ित के मुताबिक, घटना के दौरान राहुल यादव ने खुद को पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल बताते हुए शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी और मामले में कार्रवाई की मांग की।

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पुलिस ने दर्ज किया मामला

मामले की जानकारी मिलने के बाद चौक पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना अध्यक्ष मनीष पटेल ने बताया कि देवरिया जनपद में तैनात पुलिस कांस्टेबल राहुल यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव निवासी ओबरी, बृजेश यादव पुत्र रामसूरत निवासी ओबरी, व्यासमुनि पुत्र रामसूरत तथा मनोज यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार मुकदमा संख्या 180/2026 में धारा 115(2), 324(4), 351(3) और 352 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब घटना से जुड़े तथ्यों, प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।

Location :  Maharajganj

Published :  2 October 2026, 4:12 PM IST

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