लखनऊ एयरपोर्ट पर पार्किंग की नई दरें लागू: निजी कारों को 8 मिनट की छूट, टैक्सी से वसूले जाएंगे 200 रुपये; पढ़ें पूरी रेट लिस्ट

लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्किंग और एयरपोर्ट एक्सेस शुल्क की संशोधित दरें लागू हो गई हैं। निजी कार, कमर्शियल वाहन, दोपहिया, ऑटो और बड़े वाहनों के लिए अलग-अलग शुल्क तय किया गया है।

Post Published By: Pratibha Yadav
Updated : 2 October 2026, 4:54 PM IST
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Lucknow: लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाहन चालकों के लिए पार्किंग और एयरपोर्ट एक्सेस शुल्क की नई दरें लागू कर दी गई हैं। खासतौर पर कमर्शियल वाहनों के लिए शुल्क की नई व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, इन दरों का उद्देश्य पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा और एयरपोर्ट परिसर में यातायात को बेहतर तरीके से संचालित करना है।

दोपहिया से लेकर ऑटो तक के लिए अलग शुल्क

नई व्यवस्था में दोपहिया वाहन से 8 मिनट तक पार्किंग के लिए 50 रुपये देने होंगे। 30 से 60 मिनट के लिए शुल्क 100 रुपये और 24 घंटे के लिए अधिकतम 300 रुपये निर्धारित किया गया है। ऑटो के लिए 30 मिनट तक 80 रुपये, एक घंटे तक 100 रुपये और 24 घंटे में अधिकतम 500 रुपये शुल्क लगेगा।

निजी कार के लिए 8 मिनट तक फ्री पार्किंग

निजी कार और SUV से आने वाले यात्रियों को 8 मिनट तक पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा। इसके बाद 30 मिनट के लिए 150 रुपये और एक घंटे के लिए 200 रुपये शुल्क लगेगा। 24 घंटे का अधिकतम शुल्क 1000 रुपये होगा। वहीं कमर्शियल कार के लिए 8 मिनट से ही 200 रुपये शुल्क देना होगा और 24 घंटे की अधिकतम दर 1200 रुपये तय की गई है।

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बस और ट्रक के लिए 3000 रुपये तक शुल्क

टेंपो, पिकअप, छोटा हाथी, मिनीबस, बस और ट्रक जैसे बड़े वाहनों के लिए 8 मिनट तक 600 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इन वाहनों को 24 घंटे तक पार्क करने पर अधिकतम 3000 रुपये देने होंगे।

मासिक पास भी अलग-अलग श्रेणियों में

एयरपोर्ट कर्मचारियों के लिए दोपहिया वाहन का मासिक पास 300 रुपये और चार पहिया वाहन का 800 रुपये होगा। कमर्शियल टैक्सी और ऑटो के लिए मासिक पास 1000 रुपये तय किया गया है। कैश कैरी वैन के लिए 1500 रुपये, क्रू वाहन के लिए 8000 रुपये, होटल वाहन के लिए 15000 रुपये और क्रूजर के लिए 20000 रुपये मासिक शुल्क निर्धारित है।

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नो-पार्किंग में वाहन खड़ा किया तो जुर्माना

एयरपोर्ट प्रशासन ने पिक-अप और ड्रॉप लेन में तय समय से अधिक वाहन खड़ा करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों को क्लैंप करने या क्रेन से हटाने की कार्रवाई हो सकती है। दोपहिया वाहन पर 500 रुपये और कार, SUV, टेंपो, मिनीबस, बस व ट्रक पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।

यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील

एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों और वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों का ही इस्तेमाल करने की अपील की है। नई व्यवस्था का उद्देश्य एयरपोर्ट परिसर में अनावश्यक भीड़ और जाम को कम करना बताया गया है।

Location :  Lucknow

Published :  2 October 2026, 4:54 PM IST

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