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राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन (फोटो सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
Gorakhpur: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निबंधन विभाग के निजीकरण तथा धारा 34 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत ऑनलाइन आपत्ति एवं ऑनलाइन निस्तारण व्यवस्था लागू किए जाने के विरोध में मंगलवार को खजनी तहसील के अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने सरकार के इस निर्णय को असंवैधानिक, जनविरोधी और न्याय व्यवस्था के लिए घातक बताते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन तहसील प्रशासन को सौंपा।
बार एसोसिएशन खजनी के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन में अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार का यह कदम आम जनता को न्याय से वंचित करने की दिशा में एक बड़ा षड्यंत्र है। अधिवक्ताओं का कहना है कि निबंधन विभाग के निजीकरण से न केवल पारदर्शिता प्रभावित होगी, बल्कि बड़ी संख्या में अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, स्टांप विक्रेता तथा अन्य संबंधित लोगों के रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे बेरोजगारी बढ़ने के साथ-साथ ग्रामीण एवं गरीब तबके के लोगों को भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि ऑनलाइन आपत्ति एवं ऑनलाइन निस्तारण की व्यवस्था वर्तमान परिस्थितियों में व्यवहारिक नहीं है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बड़ी संख्या में लोग तकनीकी संसाधनों एवं डिजिटल जानकारी से वंचित हैं। ऐसे में इस प्रकार की व्यवस्था लागू होने से आम नागरिकों को न्याय प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
अधिवक्ताओं ने महामहिम राज्यपाल से मांग की कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार के इस अध्यादेश को तत्काल प्रभाव से वापस कराने हेतु उचित माध्यम से आवश्यक निर्देश दिए जाएं। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
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इस दौरान बार एसोसिएशन खजनी के अध्यक्ष सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मंत्री चंद्रमौली शर्मा, राणा प्रताप सिंह, संजय पांडेय, अनूप सिंह, अरविंद राय, कृष्ण कुमार मिश्रा, कृष्णानंद शुक्ला, दयानाथ दुबे, पलटराज, उमेश दुबे, विनोद कुमार पांडे, पूर्णमासी यादव सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे।
अधिवक्ताओं ने घोषणा की कि बुधवार को तहसील क्षेत्र में बैनामा कार्य पूरी तरह बंद रखा जाएगा और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
Location : Gorakhpur
Published : 24 June 2026, 9:11 AM IST
Topics : Gorakhpur News lawyers protest Online Objection System Registration Department UP Revenue Code 2006