हाईकोर्ट का अहम फैसला: विशेष परिस्थितियों में बिना पेशी भी बढ़ सकती है न्यायिक हिरासत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में आरोपी की गैरमौजूदगी में भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा सकती है। कानून-व्यवस्था या तकनीकी बाधा होने पर रिमांड वैध माना जाएगा। कोर्ट ने गाजियाबाद निवासी डॉ. आशीष की याचिका खारिज कर दी और इसे “असंभवता का सिद्धांत” मानते हुए फैसला दिया।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 23 May 2026, 10:29 AM IST
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Prayagraj: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि विशेष परिस्थितियों में आरोपी की अदालत में पेशी न होने पर भी उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति, पुलिस बल की कमी या तकनीकी कारणों से पेशी संभव न हो, तो इसे “असंभवता का सिद्धांत” मानकर वैध माना जा सकता है।

 

Location :  Prayagraj

Published :  23 May 2026, 10:29 AM IST

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