पहली पत्नी का सच छिपाकर की दूसरी शादी, विवाह के बाद की ये मांग

गोला थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि कोर्ट मैरिज की जानकारी छिपाकर युवक ने दूसरी शादी कर ली और इसके बाद विवाहिता को दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

Gorakhpur: गोला थाना क्षेत्र में कोर्ट मैरिज की जानकारी छिपाकर दूसरी शादी करने और विवाहिता को प्रताड़ित करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और पहली पत्नी के रहते हुए विवाह करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

पीड़िता प्रियंका मौर्या, निवासी ग्राम बारीडीहा (रानीपुर), ने क्षेत्राधिकारी गोला दरवेश कुमार को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका विवाह 23 नवंबर 2025 को उरुवा क्षेत्र के ग्राम देवराजापुर निवासी रोहित मौर्य के साथ पूरे रीति-रिवाज से हुआ था। विवाह के दौरान उसके परिवार ने नकद धनराशि, सोने-चांदी के आभूषण, गृहस्थी का सामान और मोटरसाइकिल सहित लाखों रुपये का दहेज दिया था।

विवाह के बाद की ये मांग

आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही पति, सास, ससुर, देवर और ननद ने अतिरिक्त दो लाख रुपये दहेज की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ मारपीट की गई और उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।

पीड़िता का कहना है कि इसी बीच उसे जानकारी मिली कि उसके पति ने पहले ही कोर्ट मैरिज कर रखी थी और उसकी पहली पत्नी भी है। यह महत्वपूर्ण तथ्य विवाह से पहले जानबूझकर उससे और उसके परिवार से छिपाया गया।

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पीड़िता ने लगाया ये आरोप

पीड़िता के अनुसार जब उसने इस बात का विरोध किया तो ससुराल पक्ष ने उसे धमकाया और दहेज की मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि 28 फरवरी 2026 को आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, जबरन वाहन में बैठाया और रास्ते में उसके गांव के पास छोड़कर चले गए। तब से वह अपने मायके में रह रही है।

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मामले में पुलिस कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी गोला ने थाना प्रभारी को विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए। गोला थाना प्रभारी निरीक्षक सी.पी. पांडेय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर पति सहित नामजद आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85, 115(2), 351(3), 352, 82(1) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Location :  Gorakhpur

Published :  19 July 2026, 5:04 AM IST

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