गोरखपुर: यूरिया कालाबाजारी का बड़ा खुलासा, दूसरे के नाम के लाइसेंस पर खाद बिक्री

गोरखपुर जिले के किसानों की शिकायत पर जिला कृषि विभाग की छापेमारी में सहजनवां थाना क्षेत्र से यूरिया कालाबाजारी का गंभीर मामला सामने आया है। जोगियाकोल स्थित एक खाद भंडार पर दूसरे व्यक्ति के नाम जारी लाइसेंस के सहारे यूरिया की अवैध बिक्री की जा रही थी।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 21 December 2025, 3:41 PM IST

Gorakhpur: गोरखपुर जिले के किसानों की शिकायत पर जिला कृषि विभाग की छापेमारी में सहजनवां थाना क्षेत्र से यूरिया कालाबाजारी का गंभीर मामला सामने आया है। जोगियाकोल स्थित एक खाद भंडार पर दूसरे व्यक्ति के नाम जारी लाइसेंस के सहारे यूरिया की अवैध बिक्री की जा रही थी। जांच में बड़ी मात्रा में यूरिया खाद गायब मिली, जिसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सहजनवां थाना क्षेत्र के जोगियाकोल गांव में स्थित मेंमर्स निषाद खाद भंडार से किसानों को निर्धारित दर पर यूरिया उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। इसको लेकर क्षेत्र के किसान त्रियुगी नारायण उपाध्याय, राम प्रसाद यादव, फूलचंद यादव (निवासी कुआवलकला), जय प्रकाश तिवारी (उज्जिखोर) और पुरुषोत्तम चौबे (भिटहा) ने जिला कृषि अधिकारी गोरखपुर से लिखित शिकायत की थी। किसानों ने आरोप लगाया था कि दुकान संचालक कालाबाजारी कर रहा है और खुलेआम अधिक दामों पर यूरिया बेचा जा रहा है।

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शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला कृषि अधिकारी डीपी सिंह के नेतृत्व में 18 दिसंबर को खाद भंडार पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान आईएफएम पोर्टल की जांच में यह तथ्य सामने आया कि कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की कुल 146 बोरी यूरिया का उठान दिखाया गया था, जबकि मौके पर केवल 121 बोरी ही उपलब्ध मिली। शेष 25 बोरी यूरिया का कोई हिसाब नहीं मिला, जिससे कालाबाजारी की पुष्टि हुई।

गहन जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा

कागजातों की गहन जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यूरिया बिक्री का लाइसेंस मुरलीधर सिंह के नाम पर जारी था, जबकि दुकान पर दिनेश निषाद पुत्र भागीरथी निषाद खाद बेचते हुए पाया गया। स्पष्ट रूप से यह नियमों का उल्लंघन और अवैध व्यापार की श्रेणी में आता है।

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कालाबाजारियों पर सख्त कार्रवाई

जिला कृषि अधिकारी डीपी सिंह की तहरीर पर सहजनवां पुलिस ने आरोपी दिनेश निषाद और लाइसेंसधारी मुरलीधर सिंह के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के किसानों में संतोष देखा जा रहा है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे कालाबाजारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि खाद की किल्लत और लूट से उन्हें राहत मिल सके।

Location : 
  • Gorakhpur

Published : 
  • 21 December 2025, 3:41 PM IST