
महिला को 10 साल बाद मिला इंसाफ
Gorakhpur: महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराधों पर कठोर कार्रवाई और अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है।
वर्ष 2023 में कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र में हुए एसिड अटैक के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना कैम्पियरगंज पर वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 519/2023 के तहत धारा 323 एवं 326ए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थाना स्तर पर नियुक्त पैरोकार तथा मॉनिटरिंग सेल द्वारा मुकदमे की लगातार निगरानी और प्रभावी पैरवी की गई। इसी का परिणाम रहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर की अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी दुर्गेश वर्मा पुत्र स्वर्गीय हीरालाल वर्मा, निवासी बरगदही टोला, शनिचरहिया बाजार, मछलीगांव, थाना कैम्पियरगंज को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने अभियुक्त को एसिड अटैक जैसे गंभीर अपराध का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। न्यायालय के इस फैसले को पीड़ित पक्ष के लिए बड़ी राहत तथा समाज में अपराधियों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गंभीर अपराधों से जुड़े मुकदमों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि दोषियों को समयबद्ध तरीके से सजा दिलाई जा सके।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए डीजीसी प्रियानंद सिंह और एडीजीसी जयनाथ यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कानूनी दलीलों और साक्ष्यों के प्रभावी प्रस्तुतीकरण के चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए कठोर दंड सुनाया।
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गोरखपुर पुलिस ने इसे ऑपरेशन कनविक्शन की एक और उल्लेखनीय उपलब्धि बताते हुए कहा कि अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाने का अभियान आगे भी पूरी मजबूती से जारी रहेगा।
Location : Gorakhpur
Published : 3 June 2026, 8:14 PM IST