गोरखपुर में फर्जी मेडिकल डिग्री रैकेट ध्वस्त, जानें क्या है पूरी खबर?

जनपद में फर्जी मेडिकल व फार्मेसी डिग्री के नाम पर युवाओं से लाखों रुपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह पर पुलिस ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। थाना शाहपुर पुलिस ने कूटरचना कर अवैध तरीके से मेडिकल/फार्मेसी की डिग्री व अंकपत्र देने वाले गैंग के सरगना समेत दो अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पढिए पूरी खबर

Updated : 25 January 2026, 8:34 PM IST

गोरखपुर: जनपद में फर्जी मेडिकल व फार्मेसी डिग्री के नाम पर युवाओं से लाखों रुपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह पर पुलिस ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। थाना शाहपुर पुलिस ने कूटरचना कर अवैध तरीके से मेडिकल/फार्मेसी की डिग्री व अंकपत्र देने वाले गैंग के सरगना समेत दो अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस कार्रवाई से फर्जी डिग्री रैकेट से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है।

क्या है पूरी खबर?

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष शाहपुर चन्द्रभान सिंह ने गैंग लीडर सत्यजीत सिंह उर्फ सन्नी तथा उसके सहयोगी विश्वजीत विश्वकर्मा उर्फ गुड्डू के विरुद्ध गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया।

गतिविधियों से जनमानस में भय और आतंक का माहौल

पुलिस के अनुसार गैंग लीडर सत्यजीत सिंह उर्फ सन्नी, निवासी मडवानगर बड़ेबन (मीरा हॉस्पिटल का मालिक), थाना कोतवाली बस्ती, अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से युवाओं को मेडिकल व फार्मेसी डिग्री दिलाने का झांसा देता था। इसके नाम पर विभिन्न खातों में मोटी रकम वसूली जाती थी और फिर कूटरचित, अवैध अंकपत्र व डिग्री उपलब्ध कराई जाती थीं। इस गिरोह की गतिविधियों से जनमानस में भय और आतंक का माहौल बना हुआ था।

गुलरिहा थानों में आपराधिक इतिहास

इसी मामले में पूर्व में थाना शाहपुर पर मु0अ0सं0 364/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 406 व 506 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरोह की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट के आधार पर अब मु0अ0सं0 27/2026 धारा 2(ख)(I)(VIII)(XI)/3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की गई है। गैंग लीडर सत्यजीत सिंह उर्फ सन्नी के खिलाफ गोरखपुर और प्रतापगढ़ जनपदों में पहले से कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं उसके सहयोगी विश्वजीत विश्वकर्मा उर्फ गुड्डू पर भी शाहपुर और गुलरिहा थानों में आपराधिक इतिहास मौजूद है।

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पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों की अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाना और समाज में कानून का भय स्थापित करना है। पुलिस आगे भी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर कठोर कार्रवाई करेगी।

Location : 
  • गोरखपुर

Published : 
  • 25 January 2026, 8:34 PM IST