

महराजगंज में गुंडा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की हैं। पढिये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
डीएम ऑफिस, महराजगंज
महराजगंज: जनपद में अपर जिलाधिकारी न्यायिक (ADMJ) नवनीत गोयल की अदालत ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के 12 कुख्यात अपराधियों को जिला बदर करने का सख्त आदेश पारित किया है। यह आदेश वर्ष 2019-20 के दौरान दर्ज लंबित प्रकरणों के निस्तारण के उपरांत सुनाया गया, जिसे लेकर संबंधित पुलिस थानों को स्पष्ट निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार ADMJ नवनीत गोयल ने बताया कि जिला बदर किए गए सभी अपराधी आपराधिक गतिविधियों में लंबे समय से लिप्त रहे हैं और इनके कारण आम नागरिकों में भय का वातावरण बना हुआ था। कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के लिए इन पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की गई है।
जिला बदर किए गए अपराधियों की सूची इस प्रकार है:
1. राजू - रामपुरमीर, थाना कोतवाली
2. घनश्याम - गोपाला, थाना घुघली
3. रामबेलास - इलाहाबाद टोला शिवसहायपुर, थाना कोल्हुई
4. इमरान - परसिया, थाना कोतवाली
5. अनिल साहनी - करमहा बुजुर्ग, थाना पुरंदरपुर
6. इम्तियाज - जहदा, थाना कोठीभार
7. सूरज - गंगराई, थाना कोतवाली
8. ओमप्रकाश विश्वकर्मा - पुरंदरपुर
9. हरेंद्र - बरोहिया, थाना निचलौल
10. मनीष चौहान उर्फ बाघे - खैरहवा जंगल टोला खैराटी, थाना बरगदवा
11. चिनगुद - बचगंगपुर टोला जरिबन्धनपुर, थाना बृजमनगंज
12. बलराम गुप्ता - पुरैना, थाना श्यामदेउरवा
इन सभी अपराधियों के विरुद्ध गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल होने, सामाजिक अशांति फैलाने और आमजन की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप थे। कई मामलों में ये अपराधी जमानत पर रिहा होकर पुनः अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गए थे, जिससे जनता में आक्रोश और प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा था।
ADMJ न्यायिक ने स्पष्ट किया कि इन सभी को जिले की सीमा से बाहर भेजा जा रहा है और किसी भी स्थिति में वापस लौटने पर इनके विरुद्ध और अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थानों को इन पर निगरानी रखने और आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।