स्कूल बसों की सुरक्षा पर सख्त डीआईओएस, नियम तोड़ने पर प्रधानाचार्य-प्रबन्धक होंगे सीधे जिम्मेदार

महराजगंज में विद्यालय वाहनों की सुरक्षा को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। किसी भी लापरवाही, दुर्घटना या नियम उल्लंघन की स्थिति में विद्यालय प्रबन्धक और प्रधानाचार्य को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जानिए र पूरी खबर

Updated : 14 September 2025, 6:49 PM IST
स्कूल बसों की सुरक्षा पर सख्त डीआईओएस, नियम तोड़ने पर प्रधानाचार्य-प्रबन्धक होंगे सीधे जिम्मेदार

स्कूल बसों की सुरक्षा पर सख्त डीआईओएस

महराजगंज: छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने जनपद के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को परिवहन सुरक्षा नियमों का अक्षरशः पालन करने का कड़ा निर्देश जारी किया है। डीआईओएस की ओर से साफ कहा गया है कि स्कूल बसों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दुर्घटना या आपराधिक घटना की स्थिति में प्रधानाचार्य व प्रबन्धक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय को तुरंत विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन करना होगा और उसकी नियमित बैठक सुनिश्चित करनी होगी।

 फर्स्ट-एड बॉक्स और आपातकालीन 

जानकारी के मुताबिक,  स्कूल बसों के सभी वैध दस्तावेज (फिटनेस, बीमा, पंजीकरण, परमिट आदि) हर हाल में पूरे होने चाहिए। इसके अलावा वाहनों में फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट-एड बॉक्स और आपातकालीन द्वार जैसे सभी अनिवार्य सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से मौजूद होने चाहिए।

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छात्रों को न बैठाना और केवल लाइसेंसधारी प्रशिक्षित चालक

निजी वाहनों का विधिवत परमिट द्वारा सम्बद्धीकरण, निर्धारित क्षमता से अधिक छात्रों को न बैठाना और केवल लाइसेंसधारी प्रशिक्षित चालक द्वारा ही वाहन संचालन करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, बसें केवल निर्धारित गति सीमा में ही चलाई जाएंगी।

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 कार्यक्रमों के माध्यम से सतत रूप से शिक्षित 

जानकारी के मुताबिक,  डीआईओएस ने विद्यालयों को यह भी निर्देश दिया है कि छात्रों को सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सतत रूप से शिक्षित किया जाए। इसमें नुक्कड़ नाटक, निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद और संगोष्ठी जैसी गतिविधियाँ शामिल की जा सकती हैं।

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महराजगंज: छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने जनपद के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को परिवहन सुरक्षा नियमों का अक्षरशः पालन करने का कड़ा निर्देश जारी किया है। डीआईओएस की ओर से साफ कहा गया है कि स्कूल बसों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दुर्घटना या आपराधिक घटना की स्थिति में प्रधानाचार्य व प्रबन्धक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय को तुरंत विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन करना होगा और उसकी नियमित बैठक सुनिश्चित करनी होगी।

 फर्स्ट-एड बॉक्स और आपातकालीन 

जानकारी के मुताबिक,  स्कूल बसों के सभी वैध दस्तावेज (फिटनेस, बीमा, पंजीकरण, परमिट आदि) हर हाल में पूरे होने चाहिए। इसके अलावा वाहनों में फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट-एड बॉक्स और आपातकालीन द्वार जैसे सभी अनिवार्य सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से मौजूद होने चाहिए।

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छात्रों को न बैठाना और केवल लाइसेंसधारी प्रशिक्षित चालक

निजी वाहनों का विधिवत परमिट द्वारा सम्बद्धीकरण, निर्धारित क्षमता से अधिक छात्रों को न बैठाना और केवल लाइसेंसधारी प्रशिक्षित चालक द्वारा ही वाहन संचालन करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, बसें केवल निर्धारित गति सीमा में ही चलाई जाएंगी।

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 कार्यक्रमों के माध्यम से सतत रूप से शिक्षित 

जानकारी के मुताबिक,  डीआईओएस ने विद्यालयों को यह भी निर्देश दिया है कि छात्रों को सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सतत रूप से शिक्षित किया जाए। इसमें नुक्कड़ नाटक, निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद और संगोष्ठी जैसी गतिविधियाँ शामिल की जा सकती हैं।

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Location : 
  • Maharajganj

Published : 
  • 14 September 2025, 6:49 PM IST