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मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी
Gazipur: गाज़ीपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्की के मामले में शुक्रवार को बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया। एमपी-एमएलए कोर्ट ने मऊ विधायक Abbas Ansari को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले में जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर और अन्य संबंधित पक्षों को भी सुनवाई के लिए तलब किया है।
यह मामला पूर्व बाहुबली विधायक Mukhtar Ansari की कथित अपराध से अर्जित संपत्ति से जुड़ा हुआ है। अदालत में यह प्रकरण गैंगस्टर एक्ट की धारा 16(1) के तहत पेश किया गया था।
कोर्ट में क्या हुआ
विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए Shakti Singh की अदालत में जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर की ओर से यह मामला संदर्भित किया गया। इसमें दावा किया गया कि सदर तहसील क्षेत्र के मौजा मुहब्बत पट्टी स्थित आराजी संख्या-100 वाली संपत्ति मुख्तार अंसारी द्वारा अपने पुत्र अब्बास अंसारी के नाम से खरीदी गई थी और यह अपराध से अर्जित संपत्ति हो सकती है।
इसी दौरान Motilal Verma ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर दावा किया कि उक्त जमीन उनकी निजी संपत्ति है। इसके बाद मामले में नया मोड़ आ गया।
अदालत ने कहा- दोनों पक्षों को सुनना जरूरी
कोर्ट ने कहा कि प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पहले जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर और संपत्ति के स्वामी पक्ष को सुनना आवश्यक है। इसी आधार पर अदालत ने अब्बास अंसारी को तत्काल नोटिस जारी करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने Uttar Pradesh Police के कोतवाली प्रभारी को निर्देश दिया कि अगली तारीख तक नोटिस की तामील हर हाल में सुनिश्चित कराई जाए।
सरकार से भी मांगी गई लिखित आपत्ति
अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक को भी अगली सुनवाई तक लिखित आपत्ति दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई 2026 को होगी। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर मुख्तार अंसारी परिवार से जुड़े मामलों की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक और कानूनी हलकों में भी इस मामले पर नजर बनी हुई है।
Location : Gazipur
Published : 15 May 2026, 6:01 PM IST