

यूपी के चंदौली जिले में प्रशासन द्वारा अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है, ऐसे में एक पशु तस्कर की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी खबर
पशु तस्कर के घर की संपत्ति कुर्क करने पहुंची पुलिस टीम
चंदौली: जिले में प्रशासन द्वारा अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत पशु तस्कर विकास यादव की 43.47 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी गई। यह कार्रवाई न्यायालय जिलाधिकारी मंडल वाराणसी के आदेश के अनुपालन में की गई। कुर्क की गई संपत्ति में अलीनगर थाना क्षेत्र के कैथा टड़िया गांव स्थित एक दो मंजिला मकान शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत 39.94 लाख रुपये है। साथ ही अन्य अचल संपत्तियों को मिलाकर कुल मूल्य 43.47 लाख रुपये आंकी गई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यह कार्रवाई समाज विरोधी व गिरोहबंदी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई। प्रशासन के मुताबिक, आरोपी विकास यादव के खिलाफ बलुआ थाना में गौवध निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज था। उस पर धारा 3(1) के तहत संगठित पशु तस्करी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप हैं।
कार्रवाई की अगुवाई नायब तहसीलदार व क्षेत्राधिकारी (सीओ) ने की, जिसमें अलीनगर, मुगलसराय, सकलडीहा और बबुरी थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त किया गया।
प्रशासन की टीम ने बताया कि यह मकान आरोपी विकास यादव की पैतृक भूमि पर बना था। इसका अराजी नंबर 230 और रकबा 0.0024 हेक्टेयर है। यह दो मंजिला मकान, जिसकी बनावट और क्षेत्रफल से इसकी कीमत करीब 40 लाख के करीब आंकी गई है, जिसे मौके पर चिन्हित कर कुर्की की कार्रवाई की गई।
इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। स्थानीय लोगों में भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चा बनी रही, वहीं कई लोगों ने इसे प्रशासन की सख्त और जरूरी कार्रवाई बताया।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई अपराधियों के हौसले पस्त करने और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक कई आरोपियों की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं, और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
जिला प्रशासन द्वारा जारी संदेश में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति समाज विरोधी कार्यों, अवैध व्यापार, पशु तस्करी या संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा, उसकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने से लेकर कुर्की तक की कार्रवाई की जाएगी।