Ballia: कनैला में छात्र की मौत के मामले में प्रधानाध्यापक समेत चार के विरुद्ध FIR दर्ज

स्कूल की छत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन तार एक छात्र के लिए मौत का कारण बन गया। बलिया के गड़वार थाना क्षेत्र के कनैला स्थित प्राथमिक विद्यालय में हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। छात्र की मौत के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षामित्र और बिजली विभाग के जेई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Post Published By: Jay Chauhan
Updated : 3 November 2026, 2:57 AM IST

Ballia: जिले के गड़वार थाना अंतर्गत ग्राम कनैला स्थित प्राथमिक विद्यालय के छत के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार की चपेट में आने में एक छात्र की मौत हो गई। इस मामले में मृतक के बड़े भाई मो. सलमान पुत्र इजहार अहमद के तहरीर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक विजय शंकर राम पुत्र परिहार राम निवासी चेतन किशोर थाना सिकंदरपुर बलिया, सहायक अध्यापक अनिल कुमार पुत्र शिवधनी निवासी निराला नगर थाना कोतवाली, शिक्षामित्र दीपचंद्र राम पुत्र कपिलदेव राम निवासी हरिपुर थाना गड़वार बलिया और फेफना विद्युत घर के जेई राम नारायण यादव के विरुद्ध पुलिस ने बीएनएस 2023 के धारा 105, 198 व 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। उधर, बीएसए मनीष कुमार सिंह ने प्रभारी प्रधानाध्यापक विजय शंकर व सहायक अध्यापक अनिल कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वहीं, शिक्षामित्र दीपचन्द राम की सेवा समाप्त करने के लिए बीएसए ने ग्राम शिक्षा समिति को पत्र लिखा है।

आपको बता दे कि विसुकिया निवासी मो. इजहार अहमद का 10 वर्षीय पुत्र अरशद अहमद प्राथमिक विद्यालय नवीन पोखरा कनैला में कक्षा चौथी का छात्र था। आरोप है कि सोमवार को अरशद स्कूल पहुंचा तो उससे स्कूल की छत पर चढ़कर लौकी और कोहड़ा तोड़ने के लिए कहा गया, जहां वह हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

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इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया खंड शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर बीएसए मनीष कुमार सिंह ने प्रभारी प्रधानाध्यापक विजय शंकर व सहायक अध्यापक अनिल कुमार को सस्पेंड कर दिया है। बीएसए मनीष कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षकों की शिथिल पर्यवेक्षण, अपने उत्तरदायित्वों के निवर्हन में उदासीनता बरतने के कारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 यथा संशोधित के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत यह कार्रवाई की गई है। प्रकरण की विस्तृत जांच कराई जायेगी। इसमें सेवा समाप्ति की भी कार्रवाई सम्भव है।

Location :  Ballia

Published :  3 November 2026, 2:50 AM IST