मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जोड़े के विवाह के लिए पूर्व में स्वीकृत धनराशि को 51,000 से बढ़ाकर 01 लाख कर दी गई है। पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज पर

बहराइच: समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’’ अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जोड़े के विवाह के लिए पूर्व में स्वीकृत धनराशि को 51,000 से बढ़ाकर 01 लाख कर दी गई है। नवीन व्यवस्था के तहत कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्वी की स्थापना हेतु सहायता राशि के रूप 60,000 डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे वधू के खाते में अंतरित किये जायेंगे। जबकि 25,000 से वैवाहिक उपहार सामग्री क्रय की जायेगी तथा 15,000 विवाह की व्यवस्था पर व्यय किये जायेंगे।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक, नवीन व्यवस्था के तहत प्रत्येक बेटी को वैवाहिक उपहार सामग्री के रूप में 05 सेट साड़ी, ब्लाउज़ व पेेटीकोट, 01 अदद चुनरी, 04 सेट पैंट व शर्ट का कपड़ा, 01 अदद फेंटा/गमछा, 30 ग्राम की एक जोड़ी चांदी की पायल व बिछिया स्टेनलेस स्टील का डिनर सेट, 5 ली. का प्रेशर कुकर, एल्मूनियम कढ़ाही, ट्राली बैग, वैनिटी किट, दीवार घड़ी, सीलिंग फैन, 10 ली. का कूल केज, आयरन प्रेस, डबल बेड की चादर, 02 अदद पिलो विद कवर, सिंगल बेड के 02 कम्बल डबल लेयर, गद्दा मैट्रेस विद कवर, सिन्होग, लाल कांच की 02 दर्जन चूड़ी, 04 अदद लाख के कंगन के बेटी की विदाई होगी।
व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था
विवाह की व्यवस्था अन्तर्गत प्रत्येक जोड़े के विवाह के लिए रखी गई 15,000 की धनराशि से वधू को विवाह के पश्चात एलबम सहित 05 फोटो, विवाह हेतु 02 अदद गुलाब के फूल की जयमाला, निकाह हेतु बेला चमेली का सेहरा, पगड़ी साफा, विवाह सम्पन्न कराने हेतु पुजारी व मोलवी की दक्षिणा, मंच व पण्डाल की सजावट, कार्यक्रम सथल पर एल.ई.डी. स्क्रीन की स्थापना, बैनर, साउण्ड, माईक, वर-वधू व उनके पक्ष के 10-10 व्यक्तियों को नाश्ता तथा मौसम के अनुसार शरबत, शिकंजी, चाय व काफी की व्यवस्था। वर-वधू व उनके पक्ष के 10-10 व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था, वर-वधू के लिए अलग-अलग 05 कि.ग्रा. बूंदी के लड्डू एवं ड्राईफुूट्स की टोकरी तथा विवाह प्रमाण-पत्र भेंट किया जायेगा।
वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के ऐसे ज़रूरतमन्द, निराश्रित निर्धन अभिभावक जिनकी अधिकतम वार्षिक आय रू. 3.00 लाख तक है अपनी अविवाहित कन्या अथवा विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा बेटियों के विवाह हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री तथा ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। आवेदन में विवाह की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आवेदन के साथ जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
कन्याओं के विवाह का लक्ष्य निर्धारित
शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनपद हेतु 738 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शुभ मुहूर्त तिथियों में विवाह सम्पन्न कराये जाने हेतु नगर निकायों व विकास खण्डों को लक्ष्य का आवंटन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट पर प्राप्त हुए आवेदन पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जनपदवासियों से अपील की है कि मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के पोर्टल के माध्यम से अधिकाधिक संख्या आवेदन कर योजना का लाभ उठायें। उन्होंने बताया कि योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित विकास खण्ड, नगर निकाय तथा जिला समाज कल्याण अधिरकारी, बहराइच के कार्यालय से भी सम्पर्क कर सकते हैं।