अमेठी में लापरवाही पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित: पीएम आवास योजना और IGRS में बरती थी अनियमितता

अमेठी जिले के जामो ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी राम कुमार को प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही, आईजीआरएस शिकायतों पर भ्रामक आख्या लगाने और परिवार रजिस्टर के रखरखाव में गंभीर अनियमितता बरतने के आरोप में जिला पंचायत राज अधिकारी ने निलंबित कर दिया है।

Updated : 30 October 2026, 12:54 PM IST
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Amethi: अमेठी जिले में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में जामो ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी राम कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उन पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यों में रुचि न लेने, आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर भ्रामक और त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट लगाने तथा परिवार रजिस्टर के रखरखाव में गंभीर अनियमितताएं बरतने का आरोप है।

प्रमुख आरोप और विभागीय कार्रवाई

जिला पंचायत कार्यालय अमेठी द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, ग्राम पंचायत अधिकारी राम कुमार के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं को लेकर विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। उनके ऊपर कुछ प्रमुख गंभीर आरोप तय किए गए हैं-

प्रधानमंत्री आवास योजना में उदासीनता: ग्रामीण स्तर पर चलाई जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में पूरी तरह रुचि न लेना।

भ्रामक आख्या प्रस्तुत करना: आईजीआरएस संदर्भों के अंतर्गत प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट देने के बजाय भ्रामक और त्रुटिपूर्ण आख्या लगाना।

परिवार रजिस्टर में अनियमिता: आवंटित ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टर को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में न रखकर किसी अन्य व्यक्ति के पास रखना और वहीं से परिवार रजिस्टर की नकल जारी करवाना।

पदीय दायित्वों की अवहेलना: शासकीय कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत कार्य करना तथा उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से न करना।

Amethi Gram Panchayat Officer Suspended

आईजीआरएस शिकायत (सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)

निलंबन अवधि और संबद्धता

जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार त्यागी द्वारा की गई इस कार्रवाई के तहत राम कुमार को शुकुल बाजार ब्लॉक कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मामले की निष्पक्ष विभागीय जांच के लिए सहायक विकास अधिकारी (शुकुल बाजार) को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

निलंबन काल के दौरान राम कुमार सहायक विकास अधिकारी, विकास खंड शुकुल बाजार के कार्यालय से संबद्ध रहेंगे और बिना पूर्व अनुमति के अपने निर्धारित मुख्यालय से अनुपस्थित नहीं हो सकेंगे।

वित्तीय प्रावधान और जीवन निर्वाह भत्ता

निलंबन अवधि के दौरान कर्मचारी को मिलने वाले वित्तीय लाभों को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। तदनुसार, राम कुमार को वित्तीय नियम संग्रह के प्रावधानों के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, अर्द्ध वेतन पर देय वेतन राशि के बराबर दी जाएगी।

उनके जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, अवकाश वेतन पर दिया जाएगा। हालांकि, ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई भी अतिरिक्त महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलंबन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता प्राप्त नहीं हुआ था। प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले के अन्य लापरवाह कर्मियों में भी हड़कंप मच गया है।

Location :  Amethi

Published :  30 October 2026, 12:54 PM IST

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