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भट्ठा मालिक महिला से 1.70 करोड़ की ठगी, भरोसेमंद मुंशी निकले गद्दार, गाली-गलौज कर जान से मारने की दी धमकी, FIR दर्ज

जनपद के फरेंदा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ईंट भट्ठा मालिक के साथ करीब 1.70 करोड़ की का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। महिला ने जिन दो कर्मचारियों पर वर्षों से भरोसा किया, उन्हीं ने उसकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल दिया।
Post Published By: Poonam Rajput
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भट्ठा मालिक महिला से 1.70 करोड़ की ठगी, भरोसेमंद मुंशी निकले गद्दार, गाली-गलौज कर जान से मारने की दी धमकी, FIR दर्ज

Maharajganj: जनपद के फरेंदा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ईंट भट्ठा मालिक के साथ करीब 1.70 करोड़ की का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। महिला ने जिन दो कर्मचारियों पर वर्षों से भरोसा किया, उन्हीं ने उसकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता पूनम शर्मा (उम्र 50 वर्ष), पत्नी कृष्णानंद शर्मा, निवासी मानकी सदन, जटेपुर उत्तरी, वार्ड संख्या-13, जनपद-गोरखपुर, ने बताया कि वह बारातगाड़ा, थाना फरेंदा, जनपद महराजगंज में स्थित ‘ओम ट्रेडर्स’ ईंट भट्ठा की मालिक हैं।
वर्ष 2017 से उन्होंने राणा प्रताप सिंह (निवासी बारातगाड़ा , फरेंदा) को मुंशी के रूप में नियुक्त किया था, जबकि चंद्रभान (निवासी बरगदहीं, थाना कैंपियरगंज, गोरखपुर) लेखा-जोखा संभालने में उसका सहयोग करता था।

शुरुआत में दोनों के काम से वह संतुष्ट थीं, लेकिन जब उन्होंने अपने तीन वर्षों की बचत राशि ₹1.70 करोड़ की मांग की, तो दोनों आरोपियों ने न सिर्फ इंकार किया, बल्कि गाली-गलौज करते हुए उनके पति को भी अपमानित किया। पीड़िता का आरोप है कि दोनों ने जोर-जबरदस्ती से आय-व्यय के रजिस्टर अपने कब्जे में ले लिए और जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।

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घटना के बाद पूनम शर्मा ने तुरंत स्थानीय पुलिस चौकी को सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक महराजगंज को भी लिखित सूचना भेजी, परंतु वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। न्याय न मिलता देख पीड़िता ने अदालत की शरण ली।

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अदालत के आदेश पर कोतवाली सदर, महराजगंज में मुकदमा अपराध संख्या 0408/2025 दर्ज किया गया है। पुलिस ने राणा प्रताप सिंह और चंद्रभान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 319(3), 318(4), 338, 336(3), 340, 316(2), 352 और 351(3) के तहत केस दर्ज कर जाँच तेज कर दिया है।

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