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यूपी एसटीएफ ने शनिवार को बिटुमिन मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ की कई जिलों में कालाबाजारी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के छ सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो बिटुमिन (Bitumen) और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों में मिलावट कर नकली तारकोल तैयार कर रहे थे। एसटीएफ ने गैंग के सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी जनपद कासगंज से की है।
पेट्रोलियम पदार्थ की कालाबाजारी करने वाले गिरोह भंडाफोड़
Lucknow: यूपी एसटीएफ ने शनिवार को बिटुमिन मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ की कालाबाजारी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के छ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह बिटुमिन तैयार कर मथुरा, कासगंज, ऐटा, फिरोजाबाद, बरेली व आसपास के जनपदों में सप्लाई करते थे।
एसटीएफ ने गिरोह के सदस्यों से अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ (बिटुमिन) से भरे 4 टैंकर, 64 टन तारकोल, 1 लोहे का कंटेनर, 15 बड़े ड्रम, 1 मिक्सर मशीन, 2 मशीनरी उपकरण, एक बड़ा जनरेटर, 280 बोरा सफेद पाउडर (मारबल डस्ट), 4 मोबाइल और 18160 रुपए नकद बरामद किया है।
एसटीएफ ने गैंग के सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी शनिवार को ग्राम अयइया एटीएस स्कूल के पीछे, थाना ढोलना, जनपद कासगंज से की है।
गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान चंद्रपाल पुत्र वेदराम, निवासी कीलोनी, थाना बलदेव, जनपद मथुरा, विक्रम पुत्र सोरन सिंह, निवासी ग्राम बेरी, थाना फरय, जनपद मथुरा, जिग्नेश पुत्र वीरेंद्र, निवासी गणसौली, थाना बलदेव, जनपद मथुरा, उमेश पुत्र लकी सिंह, निवासी ग्राम गौराला, थाना टप्पल, जनपद अलीगढ, अविनिश कुमार पुत्र रतिराम, निवासी नगला हरिसिंह, थाना नगला खगर, जिला फिरोजाबाद, महिपाल पुत्र छेदा लाल, निवासी कतौर, थाना कासगंज, जिला कासगंज के रूप में हुई है।
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एसटीएफ को इन वांछित अभियुक्तों की भी तलाश है।
1-प्रदीप उर्फ राणा पुत्र गेंदालाल निवासी शक्तिनगर कृष्णानगर चट जनपद मथुरा है।
2-धीरेन्द्र जाट उर्फ धूपेन्द्र सिंह पुत्र कारे सिंह निवासी दधनातेजा मथुरा।
3-कमल सिंह पुत्र भारत सिंह यादव निवासी 409 चमरौली सिकन्दाराव अलीगढ।
4-रोहित सिंह पुत्र प्रदीप सिंह राणा निवासी शक्तिनगर कृष्णानगर चट मथुरा।
जानकारी के अनुसार एसटीएफ यूपी को काफी समय से अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ के कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की टीमों को सूचना संकलन और कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।
इसी क्रम में एसटीएफ की टीम कासगंज के ढोलना थाना क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इस बीच मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कबीर एटीएस स्कूल के पीछे थाना क्षेत्र ढोलना में 4 टैंकर, फैक्ट्री में बिटुमिन खाली करने और मिक्स करने के बाद बिटुमिन भरने हेतु खड़े हैं।
सूचना पर तत्काल एक्शन लेते हुए एसटीएफ ने पेट्रोलियम पदार्थ (बिटुमिन) से भरे 04 टैंकर में लगभग 64.00 टन लदा तारकोल और चालक को घेर लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
सम्बन्धित विभाग द्वारा बताया गया कि बिटुमिन आयल और मार्बल पाउडर से बनाये गए तारकोल में संरचनात्मक गुणवत्ता में कमी के कारण सड़कें कमजोर बनती हैं व उनकी स्थायित्व क्षमता में गिरावट व सड़क की परतों में बाइंडिंग स्ट्रेंथ कम होने के कारण मजबूती और टिकाऊपन नहीं रहता है। इनके द्वारा सप्लाई किये गये खराब विटुमिन के कारण थोडी ही बारिश में सड़कें पूरी तरह से बरबाद हो जाती हैं। इससे प्रदेश को भारी आर्थिक हानि व आम जनमानस को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।
गिरफ्तार अभियुक्त उमेश और उसके सहयोगी कर्मियों ने पूछतांछ में बताया कि फैक्ट्री के स्वामी प्रदीप उर्फ राणा पुत्र गेंदालाल निवासी शक्तिनगर कृष्णानगर जनपद मथुरा है। धीरेन्द्र जाट उर्फ धूपेन्द्र सिंह पुत्र कारे सिंह निवासी दधनातेजा मथुरा व कमल सिंह पुत्र भारत सिंह यादव निवासी 409 चमरौली सिकन्दाराव अलीगढ बिटुमिन अपमिश्रित पदार्थ का प्लांट इन लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है। यह लोग मथुरा रिफाईनरी से बिटुमिन लोड कर निकलने वाले टेंकरों के चालकों से बात कर गन्तव्य स्थान पर पहुँचने से पहले फैक्ट्री में एक टैंकर से 07-08 ड्रम बिटुमिन निकाल कर उसमें मिक्सर मशीन में सफेद पाउडर मिलाकर तैयार कर टैंकर में भर देते हैं।
इस फैक्ट्री में वे लोग मिक्सर मशीन से सफेद पाउडर (मारबल पाउडर) मिलाकर बिटुमिन तैयार कर मथुरा, कासगंज, ऐटा, फिरोजाबाद, बरेली व आसपास के जनपदों में सप्लाई कर कालाबाजारी करते हैं।
उन्होंने बताया कि इस काम में काफी मुनाफा होता है। इसी कारण यह काम पिछले काफी समय से करते आ रहे हैं। प्रतिदिन ये लोग 12-15 टैंकरों से बिटुमिन आयल निकालकर 01 खाली टेंकर में भरकर उसे लगभग 19 से 20 लाख रुपये प्रति टैंकर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। इसके अतिरिक्त ड्राईवर एक से दो टन के मध्य विटुमिन कटाता है तो उसे 40 से 50 हजार रुपये मिलते है।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना ढोलना, जनपद कासगंज में संबंधित धाराओं में मु०अ०सं० 0514/2025 धारा 111 (2) बी, बीएनएस 2023 व 3/7 आवश्यक वस्तु अधि० 1955 का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।