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सुप्रीम कोर्ट (Img : Social Media
New Delhi : टीएमसी के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करने को कहा। साथ ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले को जल्द सुनवाई के लिए खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने और शीघ्र निपटारा करने का आग्रह किया। मामला ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के एक नेता की याचिका से जुड़ा है। जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर जल्द फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट जाने की छूट दी। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को स्तर पर हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए और वहां उचित याचिका दायर करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि मामले को तत्काल विचार के लिए खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए और जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए। पीठ ने शुरुआत में यह भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वे आठ जुलाई को दायर अयोग्यता याचिकाओं पर तीन महीने के भीतर फैसला लें।
शोभनदेव चट्टोपाध्याय की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं जुलाई में दायर की गई थीं लेकिन पांच महीने बीत जाने के बावजूद उन पर कोई फैसला नहीं हुआ है। टीएमसी नेता की ओर से जल्द सुनवाई और निपटारे का अनुरोध किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का पहले से एक आदेश मौजूद है।
इस साल आठ जुलाई को टीएमसी के 10 विधायकों ऋतब्रत बनर्जी, फिरहाद हकीम, अरूप रॉय, संदीपन साहा, अखरुज्जमां अंसारी, शिउली साहा, सबीना यास्मीन, बिप्लब मित्रा, जावेद खान और रथिन घोष के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई थीं।
आरोप है कि इन विधायकों ने टीएमसी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद दल-बदल किया। भाजपा से चुनाव हारने के बाद इन विधायकों के कथित कदम से पार्टी में फूट पड़ गई। अब इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई और आगे के फैसले पर नजर रहेगी।
Location : New Delhi
Published : 6 November 2026, 2:07 PM IST
Topics : Mamata Banerjee Supreme Court TMC