अदालत ने सरकार से मानसिक रूप से बीमार लोगों को प्रर्याप्त गृह उपलब्ध कराने को कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा है कि वह मानसिक रोग से पीड़ित उन व्यक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में दीर्घकालिक और अल्प प्रवास गृह उपलब्ध कराए, जिन्हें अस्पताल में नियमित रूप से भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके पास सुरक्षित एवं सुखद वातावरण में रहने जाने के लिए घर नहीं हैं।