मानसिक रूप से कमजोर किशोरी से बलात्कार के जुर्म में युवक को 20 साल की कैद की सजा
जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने मानसिक रूप से कमज़ोर 16 साल की लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में एक युवक को मंगलवार को 20 साल के कारावास की सज़ा सुनाई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
भदोही (उप्र): जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने मानसिक रूप से कमज़ोर 16 साल की लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में एक युवक को मंगलवार को 20 साल के कारावास की सज़ा सुनाई।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) कौलेश्वर नाथ पांडेय ने बताया की अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोगरा ने दोषी मुलायम सरोज (22) पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है और जुर्माने की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने को कहा है।
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विशेष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माना अदा नहीं किये जाने पर दोषी को तीन साल की साधारण कैद और भुगतनी होगी।
पांडेय ने बताया की किशोरी के पिता के बगीचे में बेर तोड़ने का काम करने वाला सरोज मानसिक रूप से कमज़ोर किशोरी को अगवा करके गुजरात के सूरत ले गया जहां उसने लड़की से बलात्कार किया, जिससे वह गर्भवती हो गई थी।
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भदोही के पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि मामला पिछले साल सितंबर का है।