Mumbai: कर्ज लेने वालों के लिए बड़ी खबर, RBI की सख्ती, बैंकों ने दस्तावेज वापस करने में की देरी तो देगा हर्जाना
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कर्जदारों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कर्ज की पूरी राशि की अदायगी के बाद 30 दिन के भीतर चल या अचल संपत्ति से जुड़े मूल दस्तावेज संबंधित कर्जदार को वापस करने तथा जो भी शुल्क लगाया गया है, उसे हटाने का निर्देश दिया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर