CBI कोर्ट का फैसला: 3 आरोपी बैंक धोखाधड़ी में दोषी करार, जानें क्या मिली सजा
पुणे की CBI कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों और उधारकर्ताओं को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। नंदकिशोर खैरनार, रवि भूषण प्रसाद और प्रियंका विस्पुते को तीन साल की सजा और जुर्माना किया गया।