हिंदी
कोलकाता: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने स्कूल नौकरी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
चटर्जी के वकील ने जमानत की गुहार लगाते हुए कहा कि वह एक साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और जांच में केंद्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।
पीएमएलए (धनशोधन निवारण अधिनियम) अदालत के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।
ईडी के वकील ने दावा किया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं के संबंध में अपराध से अब तक अर्जित 111 करोड़ रुपये की जब्ती और कुर्की की जा चुकी है।
अदालत ने कहा कि जमानत याचिका के बारे में एक लिखित जवाब में ईडी ने कहा है कि इन 111 करोड़ रुपये में से 103 करोड़ रुपये 'आरोपी पार्थ चटर्जी ने अर्जित किए थे।”
Published : 3 August 2023, 7:54 PM IST
No related posts found.