उत्तराखंड में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर होगा मुकदमा दर्ज
उत्तराखंड सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर अब इन आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। पूरी खबर..
उत्तराखंड: यातायात की स्थिति में सुधार के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर अब इन आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा।
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई के साथ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जिनमें दो साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला धुमाकोट हादसे के बाद लिया है।
परिवहन सचिव डी. सेंथिल पांडियन ने यह आदेश जारी किये हैं। ओवरलोडिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने, ओवर स्पीड, शराब पीकर वाहन चलाने और लाल बत्ती क्रास वालों पर ये मुकदमा दर्ज किया जायेगा।
इन सभी मामलों में ज्यादातर घातक दुर्घटनाएं होती हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसपर अंकुश लगाने का निर्णय लिया है।