Uttarakhand: एनजीटी ने भगवानपुर नगर पंचायत को दिया निर्देश, जानिये क्या कहा

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की एक नगर पंचायत को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सोलानी नदी के किनारे कोई ठोस कचरा न डाला जाए। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 10 October 2023, 12:10 PM IST
google-preferred

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की एक नगर पंचायत को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सोलानी नदी के किनारे कोई ठोस कचरा न डाला जाए।

सोलानी नदी हरिद्वार में गंगा से मिलती है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अधिकरण ने कहा कि भगवानपुर नगर पंचायत ने ठोस कचरे को रुड़की स्थित अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा में भेजने के लिए कदम उठाए हैं। इसी के साथ इसने पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में दायर याचिका का निपटारा कर दिया।

याचिका के अनुसार, नगर पंचायत नदी के किनारे कचरा फेंककर ‘‘भारी प्रदूषण’’ पैदा कर रही है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि अधिकरण ने 25 जुलाई को एक आदेश में राज्य के मुख्य सचिव को नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल की सदस्यता वाली पीठ ने अपने पहले के आदेश को पारित करते समय अधिकरण ने अधिकारियों की एक रिपोर्ट पर विचार किया था जिसके अनुसार, नगर पंचायत ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं निपटान) नियमों का उल्लंघन कर नदी तट पर ठोस कचरा फेंक रही थी।

एनजीटी के आदेश के अनुपालन में अधिकारियों की प्रतिक्रिया पर गौर करते हुए पीठ ने कहा कि नगर पंचायत ने ठोस कचरे के निपटान के लिए रुड़की नगर निगम के साथ एक समझौता किया है।

इसने कहा, 'यह सुनिश्चित करना नगर पंचायत भगवानपुर की जिम्मेदारी है कि सोलानी नदी के किनारे कोई ठोस कचरा न डाला जाए और ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का पालन किया जाए।'

Published : 
  • 10 October 2023, 12:10 PM IST

Related News

No related posts found.