उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चमोली के जिला न्यायाधीश को निलंबित करने के दिये आदेश, जानिये पूरा मामला
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली के जिला न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी को उनकी अदालत में बयान दर्ज कराए जाने के दौरान अनुपस्थित रहने तथा एक महिला अधीनस्थ कर्मचारी की निजता के अधिकार का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित करने के आदेश दिए हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली के जिला न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी को उनकी अदालत में बयान दर्ज कराए जाने के दौरान अनुपस्थित रहने तथा एक महिला अधीनस्थ कर्मचारी की निजता के अधिकार का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
सोमवार को जारी उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप चतुर्वेदी को चंपावत में जिला और सत्र न्यायाधीश के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है ।
आदेश की प्रति बुधवार को प्राप्त हो सकी।
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यह भी पाया गया कि न्यायाधीश ने अपनी एक अधीनस्थ महिला कर्मचारी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड हासिल करके उसकी निजता का उल्लंघन करने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया ।
बुधवार को उपलब्ध हुए उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि अपनी निलंबन अवधि के दौरान चतुर्वेदी चंपावत में जिला एवं सत्र न्यायालय के कार्यालय से संबंद्ध रहेंगे ।
अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पायी है कि चतुर्वेदी की जगह चमोली के जिला न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है ।
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इससे पहले, चतुर्वेदी के खिलाफ शिकायतें मिलने पर उच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका जवाब उच्च न्यायालय को संतोषजनक नहीं लगा ।