यूपी के शॉपिंग मॉल्स में शराब बिक्री की इजाजत..जानिये, इससे जुड़े ये जरूरी नियम

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य का राजस्व बढाने के लिये यूपी के शॉपिंग मॉल्स में महंगी और इम्पोर्टेड शराब की बिक्री को इजाजत दे दी है। जानिये, इसके लिये जरूरी शर्तें..

शराब सेहत के हानिकारक है (सांकेतिक तस्वीर)
शराब सेहत के हानिकारक है (सांकेतिक तस्वीर)


लखनऊ: यूपी की योगी सरकार ने राज्य के आबकारी राजस्व में इजाफा करने के लिये प्रदेश में मौजूद शॉपिंग मॉल्स में कुछ प्रीमियम, महंगी औऱ इम्पोर्टेड ब्रैंड्स की शराब की बिक्री को इजाजत दे दी है। मॉल्स में शराब बिक्री के लिये जरूरी लाइसेसिंग प्रक्रिया भी सोमवार से शुरू होने जा रही है। ऐसे में शॉपिंग मॉल्स में शराब बिक्री से जुड़ी जरूर शर्तें जानना हर किसी के लिये भी जरूरी है।

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शराब पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है

जरूरी नियम और शर्तें

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•    शॉपिंग मॉल्स में नहीं होगी शराब पीने-पिलाने की इजाजत
•    लाइसेसिंग प्रक्रिया सोमवार से होगी शुरू
•    आयातित विदेशी शराब, भारत में बन स्कॉच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड खरीद सकेंगे ग्राहक
•     700 रूपये से ऊपर के प्रीमियम औऱ इम्पोर्टेड ब्रैंड्स की वाइन मिलेगी
•    160 रूपये से ऊपर के प्रीमियम औऱ इम्पोर्टेड ब्रैंड्स की बीयर बेचने की भी होगी अनुमति
•     12 लाख रूपये में मिलेगा शराब की दुकान का लाइसेंस
•    किसी भी कंपनी, फर्म या सोसायटी द्वारा हासिल किया जा सकेगा लाइसेंस
•    ग्राहक अपनी इच्छानुसार चुन सकेंगे अपना ब्रांड
•    सभी दुकानें होंगी वातानुकूलित 

 










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