UP: एक ही दुकान पर मिलेगी शराब और बीयर, पढ़िये कब से लागू होगा नया मियम

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

शराब की दुकान (फाइल फोटो)
शराब की दुकान (फाइल फोटो)


लखनऊ: नई आबकारी नीति के तहत जिले में बियर और अंग्रेजी शराब की दुकानें एक ही होंगी। एक अप्रैल से शराब और बियर एक ही परिसर में मिल जाएगी। इनके मालिक भी एक ही होंगे। साथ ही इस बार सरकार ने बियर और शराब का कोटा भी पांच से 10 फीसदी बढ़ाया है।

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डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में बदलाव किया है। नई नीति में देसी-विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी के जरिये होगा। देसी-विदेशी शराब, बीयर और भांग की दुकानों के लिए 14 फरवरी से पंजीकरण शुरू होगा। उसके बाद 17 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 

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27 फरवरी तक लोग लॉटरी डाल सकेंगे। इसके बाद छह मार्च को कलक्ट्रेट में ई-लॉटरी निकाली जाएगी। एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानें ही ई-लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित की जा सकेंगी। अगर सहारनपुर की बात करें, तो जिले में अभी तक अंग्रेजी की 96, बीयर की शॉप 101 और देसी शराब की 175 दुकानें हैं। एक अप्रैल से जिले में अंग्रेजी व बियर शॉप की 124 कंपोजिट हो जाएगी।










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