उप्र: पत्नी के हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में दोषी को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नोएडा (उप्र): उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में दोषी को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक सहायक शासकीय अधिवक्ता नितिन कुमार त्यागी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणविजय प्रताप सिंह की अदालत ने 10 अप्रैल 2021 को दर्ज इस मामले में आरोपी पति सोनू को सजा सुनाई है।
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त्यागी ने बताया कि मृतका के भाई जितेंद्र कुमार ने थाना सेक्टर-49 में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि सर्फाबाद गांव निवासी उसके जीजा सोनू ने 10 अप्रैल 2021 दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी बहन पूनम की हत्या कर दी।
शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया, जांच शुरू की और उसके खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।
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अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद मामले में सोनू को दोषी पाते हुए, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।