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महराजगंजः विकास खंड लक्ष्मीपुर में हाॅल में हुए सामूहिक विवाह मामले ने नया मोड ले लिया है। प्रभारी एडीओ समाज कल्याण चंदन पाण्डेय की तहरीर पर आरोपी वर-वधू (भाई-बहन) पर पुरंदरपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
इस मामले में सीडीओ ने सामूहिक शादी करने वाले जोड़ों के प्रपत्रों को जांचने वाले जांच अधिकारी और सेक्रेटरी को निलंबित कर दिया है।
सोमवार की सुबह मुख्य विकास अधिकारी (Chief Development Officer) संतोष राय ने कूटरचित तरीके से हुई भाई-बहन की शादी वाले मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी गठित कर दो दिनों में रिपोर्ट मांगी थी।
सोमवार की शाम को बीडीओ ने अपनी आख्या भी दे दी। आरोपी वर-वधू (भाई-बहन) पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में अब बीडीओ पर भी गंभीर सवाल खडे कर दिए है।
जांच अधिकारी, सेक्रेटरी निलंबित
सामूहिक विवाह वाले मामले में जांच अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी कजरी मिलिंद चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। आगे और भी बड़ी विभागीय कार्यवाही होने के आसार हैं।
सीडीओ बोले
सीडीओ संतोष राय ने बताया कि जांच अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। जबकि सत्यापन करने वाले तकनीकी सहायक मनरेगा इंदेश भारती के विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जा रही है।
थानाध्यक्ष का बयान
थानाध्यक्ष पुरंदरपुर ने बताया कि एडीओ समाज कल्याण चंदन पाण्डेय की तहरीर पर प्रीति यादव पुत्री जोखन व भाई कृष्णा यादव पुत्र जोखन पर कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर फ़र्जी तरीके से शादी करने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत धारा 419, 420 के तहत केस पंजीकृत किया है।
Published : 18 March 2024, 7:49 PM IST
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