आज जम्मू-कश्मीर विकास के एक ‘नये युग’ में प्रवेश कर चुका है: राजनाथ

डीएन ब्यूरो

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले पर उच्चतम न्यायालय की ओर से मुहर लगाए जाने को हर भारतवासी को हर्षित करने वाला ‘ऐतिहासिक’ निर्णय करार दिया और सोमवार को कहा कि आज जम्मू-कश्मीर विकास के एक ‘नये युग’ में प्रवेश कर चुका है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

ऐतिहासिक’ निर्णय
ऐतिहासिक’ निर्णय


नयी दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले पर उच्चतम न्यायालय की ओर से मुहर लगाए जाने को हर भारतवासी को हर्षित करने वाला ‘ऐतिहासिक’ निर्णय करार दिया और सोमवार को कहा कि आज जम्मू-कश्मीर विकास के एक ‘नये युग’ में प्रवेश कर चुका है।

सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज उच्चतम न्यायालय द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करने के प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के निर्णय और उस पूरी प्रक्रिया को सही ठहराया गया है। उच्चतम न्यायालय का यह ऐतिहासिक निर्णय हर भारतवासी को हर्षित करने वाला है।’’

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल एक नया अध्याय लिखा है बल्कि भारत की एकता और अखंडता को नई मज़बूती भी दी है।

उन्होंने कहा, ‘‘आज जम्मू एवं कश्मीर विकास के एक नये युग में प्रवेश कर चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख का पूरा क्षेत्र विकास एवं सुशासन की दृष्टि से सिरमौर साबित होगा।’’

उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने और न्यायमूर्ति बी आर गवई एवं न्यायमूर्ति सूर्यकांत की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है।

शीर्ष अदालत ने पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा। केंद्र सरकार ने इस दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर दिया था।










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