यूपी सरकार का सख्त फरमान, SDM और तहसीलदारों को क्षेत्र से बाहर निवास न करने की हिदायत, जानिये पूरा अपडेट

प्रदेश सरकार ने एसडीएम और तहसीलदारों को अपने ही तहसील क्षेत्र में निवास करने के लिये आदेश दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की ये रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 24 July 2024, 5:43 PM IST
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लखनऊ: जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समय से निस्तारण करने के लिए प्रदेश भर के एसडीएम और तहसीलदारों को अपने ही तहसील क्षेत्र में निवास करने के आदेश जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी किए गए आदेश में यह साफ लिखा है कि जितने भी उप जिलाधिकारी और तहसीलदार हैं वह अपने तहसील क्षेत्र में ही निवास करेंगे। इससे वह ज्यादा से ज्यादा समय अपनी तहसील में बितायेंगे और जनता की समस्याओं को सुनकर समय सीमा के अंदर ही उसका निस्तारण भी करेंगे। ऐसा होने पर न केवल अधिकारियों बल्कि सरकार की छवि में भी सुधार होगा।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से प्रदेश के सभी मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी को जारी किए गए आदेश में यह भी लिखा है कि सभी मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी को इस आदेश का कड़ाई से पालन करवाना भी सुनिश्चित करें, क्योंकि जन समस्याओं का समय से निराकरण करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार गुड गवर्नेंस के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए यह आवश्यक है की तहसील स्तरीय प्रशासन पूरी तरह से सजग और तत्पर रहे।

मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश में यह भी लिखा है कि सभी जिलाधिकारी ईमेल आईडी पर 7 दिन के अंदर इसका सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएंगे। इस संबंध में मंडल आयुक्त एवं शासन स्तर से इसके आकस्मिक निरीक्षण के बाद जांच भी की जाएगी। अगर निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि संबंधित तहसीलदार और उप जिलाधिकारी अपनी तहसील में निवासरत नहीं है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही संबंधित जिलाधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

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