अदालत ने अधिकारियों को मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से वीडियो कॉन्फ्रेंस कराने के निर्देश दिये ,जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तिहाड़ जेल अधीक्षक को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनकी बीमार पत्नी के बीच हर दूसरे दिन एक घंटे के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की अनुमति देने का निर्देश दिया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

दिल्ली उच्च न्यायालय
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नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तिहाड़ जेल अधीक्षक को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनकी बीमार पत्नी के बीच हर दूसरे दिन एक घंटे के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की अनुमति देने का निर्देश दिया।

सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद हैं।

उच्च न्यायालय ने कहा कि सिसोदिया की नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर फैसला होने तक यह निर्देश लागू रहेगा।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि अदालत जल्द से जल्द याचिकाओं पर फैसला करने का प्रयास करेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘इस बीच, याचिकाओं पर फैसला होने तक जेल अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता (सिसोदिया) की अपनी पत्नी के साथ हर दूसरे दिन अपराह्न तीन से चार बजे के बीच नियमानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनिश्चित करें।’’

सीबीआई ने कई बार पूछताछ के बाद 26 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।










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