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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने का आदेश किया है। महाधिवक्ता ने शीर्ष अदालत को बताया कि दो दिन के अंदर राज्य में चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के आरक्षण प्रस्ताव के साथ निकाय चुनाव को मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग अब इस मामले में जल्दी नोटिफिकेशन जारी करेगा और निकाय चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान किया जायेगा।
ओबीसी आरक्षण को लेकर यूपी सरकार द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कम से कम दो दिनों के अंदर चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सुनवाई के दौरान ये भी पूछा कि राज्य चुनाव आयोग कितने दिनों के अंदर राज्य में चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य चुनाव आयोग द्वारा यूपी में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जायेगी और संभावना है कि दो दिन के अंदर चुनाव अधिसूचना जारी हो सकती है।
Published : 27 March 2023, 5:17 PM IST
Topics : election Supreme Court UP Civic Polls uttar pradesh उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव सुप्रीम कोर्ट