महराजगंज: पनियरा में नाबालिक छात्रा से दरिंदगी, कोर्ट ने सुनाया फैसला तो आरोपी के उड़े होश

पनियरा क्षेत्र में 10 वर्ष पहले नाबालिक छात्रा के साथ हुई दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। जानिए डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 9 January 2024, 8:12 PM IST
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महराजगंज: दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जनपद के थाना पनियरा क्षेत्र अंतर्गत टोला धगरहवा मे वर्ष 2014 में 14 वर्षीय नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कर भागा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी अभियुक्त सुरेश पुत्र विश्वंभर को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय) ने धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही साथ कुल 11000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। 

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार वादी मुकदमा कमरुद्दीन पुत्र मैंनुल्लाह निवासी पनियरा टोला धंगरहवा थाना पनियरा ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिक पुत्री जो कक्षा 10 की छात्रा है दिनांक 18 जून 2014 को समय करीब 8 बजे शाम को शौच के लिए घर से बाहर गई थी कि उसको गांव के ही रहने वाले सुरेश पुत्र विशंभर निवासी पनियरा टोला नवीगंज बहला फुसलाकर भगा ले गया।

इस घटना में गांव के विशंभर पुत्र श्यामलाल परमा पत्नी विशंभर तथा पंजाबी पुत्र विशंभर का भी षड्यंत्र है। इस सूचना पर थाना पनियरा में पुलिस अधीक्षक महराजगंज के आदेश अनुसार 8 जुलाई 2014 को प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 876/2014 अंतर्गत धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया।

इस मामले में तत्कालीन विवेचक योगेश कुमार सिंह द्वारा विवेचना के पश्चात आरोपी अभियुक्त गण सुरेश पुत्र विशंभर, विशंभर पुत्र श्यामलाल, परमा देवी पत्नी विशंभर, पंजाबी पुत्र विशंभर, अरविंद कुमार सिंह पुत्र गुलाब कुमार सिंह, अखिलेश कुमार पुत्र गिरधर एवं गुलशन पुत्र सहगू के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।

दौरान विचारण अभियुक्त परमा देवी पत्नी विशंभर एवं गुलशन उर पुत्र सहगु के मृत्यु हो गई। जिसके कारण उनके विरुद्ध वाद उपसमिति की गई।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर अभियुक्तगण विशंभर, अरविंद कुमार सिंह, अखिलेश कुमार एवं पंजाबी को दोषी न पाए जाने पर उन्हें दोष मुक्त करते हुए आरोपी अभियुक्त सुरेश उम्र करीब 30 वर्ष को उक्त सजा सुनाई है ।

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