स्विगी, जोमैटो ने दिल्ली आरटीओ के बाइक-टैक्सी की ‘गलत व्याख्या’ का मुद्दा उठाया

दिल्ली में बाइक-टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध के नाम पर फूड डिलिवरी ऐप स्विगी और जोमैटो के दोपहिया वाहनों से खाना पहुंचाने वाले आपूर्तिकर्ताओं का चालान करने की बात सामने आई है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 1 March 2023, 7:19 PM IST
google-preferred

नयी दिल्ली: दिल्ली में बाइक-टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध के नाम पर फूड डिलिवरी ऐप स्विगी और जोमैटो के दोपहिया वाहनों से खाना पहुंचाने वाले आपूर्तिकर्ताओं का चालान करने की बात सामने आई है। इस संबंध में इन कंपनियों ने दिल्ली सरकार से शिकायत की है।

फूड डिलिवरी मंच ने इस निर्देश पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और दावा किया है कि नोटिस की गलत व्याख्या की गई है क्योंकि यह प्रतिबंध बाइक-टैक्सी सेवा प्रदाताओं पर लागू है।

स्विगी ने सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि बाइक-टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध की आड़ में खाने-पीने के सामान की डिलिवरी करने वालों पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है।

स्विगी के प्रवक्ता ने डाइनामाइट न्यूज़ से कहा, ‘‘दिल्ली में बाइक-टैक्सी सेवाओं पर नियमों को हाल में बदला गया है, जिससे भोजन पहुंचाने वाले वितरण एग्रीगेटर्स के लिए भ्रम और व्यवधान पैदा हो गया है। अधिसूचना केवल बाइक-टैक्सी सेवाप्रदाताओं पर लागू होने के बावजूद हमारे डिलिवरी कर्मचारियों को गलत तरीके से चालान जारी किए जा रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि डिलिवरी कर्मचारियों को जारी किए गए कुछ चालान 15,000 रुपये से अधिक के हैं।

मामले पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए जोमैटो ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को लिखे पत्र में कहा है कि आरटीओ अधिकारियों ने अधिसूचना की गलत व्याख्या की है।

संपर्क करने पर जोमैटो के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘नोटिस केवल यात्री वाहनों के लिए है। इसकी कुछ गलत व्याख्या की गई है।’’

दिल्ली परिवहन विभाग ने पिछले महीने बाइक-टैक्सी के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा था कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है और इसके लिए एग्रीगेटर्स को एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है।

Published : 
  • 1 March 2023, 7:19 PM IST

Advertisement
Advertisement