Swati Maliwal Case: सुप्रीम कोर्ट ने 100 दिन बाद बिभव कुमार को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार को स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में जमानत दे दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 2 September 2024, 4:25 PM IST
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के करीबी बिभव कुमार (Bibhav Kumar) को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिभव कुमार को स्वाति मालीवाल (swati Maliwal) के साथ मारपीट (Assualt) के मामले में जमानत (Bail) दे दी है। बिभव कुमार करीब 100 दिन से जेल में थे। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार दिल्ली पुलिस की तरफ से राजू ने कहा कि अदालत को घटना पर ध्यान देना चाहिए। सीएम के आवास पर एक महिला सांसद से इस तरह से मारपीट की गई ये गंभीर मामला है। जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आपके गवाह शायद वहीं हैं, जहां ये घटना हुई। हम इसका ध्यान रखेंगे।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आपको अब जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट- ने दिल्ली पुलिस के वकील ASG राजू से पूछा कि आरोपी 100 दिन से जेल में है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और पीडिता पर चोट नॉर्मल थी तो आरोपी इस मामले में जमानत का हकदार क्यों नहीं है।

18 मई को गिरफ्तार हुए थे विभव 

स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार 18 मई को गिरफ्तार हुए थे। इसे बाद निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच ने सुनवाई के बाद बिभव को जमानत दे दी है। 

Published : 
  • 2 September 2024, 4:25 PM IST