प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के भाषणों पर कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के कथित घृणास्पद बयान को लेकर चुनाव आयोग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस की शिकायतों का चुनाव आयोग निपटारा कर चुका है। चुनाव आयोग के क्लीनचिट पर दखल नहीं दे सकते हैं।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग को किसी तरह का निर्देश नहीं जारी करने का फरमान सुनाया है। इसके लिए कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह प्रधानमंत्री और अमित शाह पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
इसी दौरान सुष्मिता देव के वकील और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, चुनाव आयोग ने शिकायतों का निपटारा कर दिया है लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट को मामले को विस्तार से देखते हुए नए निर्देश जारी करने चाहिए।
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इस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करने वाली बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग ने इस मामले में फैसला कर दिया है। इसलिए याचिका बेअसर हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है। अगर आपको चुनाव आयोग के फैसले पर आपत्ति है तो नई याचिका दायर की जा सकती है।
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वहीं चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को अपने जवाब में कहा था कि हमारे पास जो शिकायत आई है वह कांग्रेस के नाम पर आई थी न कि सुष्मिता देव के नाम से।
कोर्ट ने बीते मंगलवार को सुष्मिता को चुनाव आयोग के फैसलों का रिकॉर्ड दाखिल करने की अनुमति दी थी।
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