NEET UG पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा नहीं होगी परीक्षा, जानिये पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिये होने वाली परीक्षा नीट यूजी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय


नई दिल्ली: मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिये आयोजित परीक्षा नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के बाद साफ किया कि परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं होगी। परीक्षा दोबारा कराने से 24 लाख छात्र प्रभावित होंगे।

मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद कहा कि परीक्षा को दोबारा कराने की मांग सही नहीं है। दोबारा परीक्षा कराने असर कई छात्रों पर पड़ेगा।

सुपॅीम कोर्ट ने ये भी कहा कि परीक्षा में खामियों के पूरे सबूत नहीं है।

नीट यूपी का पेपर हजारीबाग, पटना में लीक हुआ था। पेपर लीक के बाद कई छात्र परीक्षा को दोबारा कराने की मांग कर रहे थे। पेपर लीक के खिलाफ देशभर में छात्रों ने प्रदर्शन किया।

नीट यूजी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। कुछ याचिकाओं में परीक्षा को दोबारा कराने की मांग भी कई थी।










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